हाईकोर्ट की फटकार के बाद सभी बीएसए को कानूनी प्रावधानों, सरकारी आदेशों, विभागीय नियमों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट और सुसंगत आदेश पारित करने का निर्देश
हाईकोर्ट की फटकार के बाद सभी बीएसए को कानूनी प्रावधानों, सरकारी आदेशों, विभागीय नियमों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट और सुसंगत आदेश पारित करने का निर्देश
सभी बीएसए को कानूनी प्रावधानों, सरकारी आदेशों, विभागीय नियमों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट और सुसंगत आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया है। बताते चलें कि दूसरे मातृत्व अवकाश पर बीएसए द्वारा कोर्ट के आदेश के बावजूद इनकार पर बेसिक शिक्षा निदेशक के इस हलफनामे के बाद अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने किरण देवी की याचिका पर दिया।
हाईकोर्ट की फटकार के बाद सभी बीएसए को कानूनी प्रावधानों, सरकारी आदेशों, विभागीय नियमों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट और सुसंगत आदेश पारित करने का निर्देश
Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2
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5:45 AM
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