जो पद संभाल रहे उसका वेतन पाने का अधिकार – हाईकोर्ट

इंचार्ज का 5 साल संभाला है कार्यभार तो मिल सकता है प्रधानाध्यापक का वेतन, देखें हाईकोर्ट ऑर्डर 
 
प्रयागराज । परिषदीय स्कूलों में इंचार्ज बने सहायक अध्यापकों के लिए अच्छी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक हालिया निर्णय के अनुसार, पांच साल से अधिक समय से इंचार्ज प्रधानाध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे शिक्षक अब प्रधानाध्यापक के पद के अनुरूप वेतन की मांग कर सकते हैं। 

प्रदेश में हजारों शिक्षक ऐसे हैं जो पिछले पांच वर्षों से इस पद का जिम्मा संभाल रहे हैं। हाईकोर्ट में बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो सहायक अध्यापक पांच साल या उससे अधिक समय से प्रधानाध्यापक के कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, वे प्रधानाध्यापक के वेतनमान के हकदार हैं। 

हाईकोर्ट के इस निर्णय से उन शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है जो लंबे समय से इंचार्ज प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहे थे और प्रधानाध्यापक के वेतन की उम्मीद लगाए हुए थे। 



जो पद संभाल रहे उसका वेतन पाने का अधिकार – हाईकोर्ट 

प्रधानाध्यापक का काम कर रहे शिक्षकों को हेड मास्टर का वेतन पाने का अधिकार, हाईकोर्ट ने दी बेसिक शिक्षकों को बड़ी राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दर्जनों याचिकाओं को निस्तारित करते हुए टीचरों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रधानाध्यापक का काम कर रहे शिक्षकों को हेड मास्टर पद का वेतन पाने का अधिकार है। अब ऐसे टीचरों को एरियर भी मिलेगा।

प्रधानाध्यापक का काम कर रहे शिक्षकों को हेड मास्टर का वेतन पाने का अधिकार, हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि लंबे समय से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हेड मास्टर पद की जिम्मेदारी संभाल रहे सहायक अध्यापक हेड मास्टर पद का वेतन पाने के हकदार हैं। 

कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि ऐसे सहायक अध्यापक जिनके पास पांच वर्ष का अनुभव है और वह वास्तव में हेड मास्टर के पद पर संस्थान में काम कर रहे हैं उनको हेड मास्टर पद के वेतन का भुगतान किया जाए। 

हालांकि की कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है की लंबे समय से हेड मास्टर पद की जिम्मेदारी संभालने के बावजूद याचियो को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के तीन वर्ष पूर्व से ही बकाया एरियर का भुगतान किया जाएगा। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि वह हेड मास्टर पद की जिम्मेदारी सिर्फ वरिष्ठ सहायक अध्यापकों को ही सौंपे।

सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की दर्जनों विशेष अपीलों को निस्तारित करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रवीन कुमार गिरी की खंडपीठ ने दिया है। 

बेसिक शिक्षा परिषद की विशेष अपील में एकल न्याय पीठ के उसे आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें एकल पीठ ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यवाहक हेड मास्टर के पद पर कार्य कर रहे अध्यापकों को हेड मास्टर पद का वेतन देने का आदेश दिया था। एकल पीठ ने ऐसे अध्यापकों को उच्च वेतन मान पाने का हकदार माना था जो 2014 अथवा लंबे समय से हेड मास्टर पद का काम देख रहे हैं मगर उनको सहायक अध्यापक का ही वेतन दिया जा रहा था।

परिषद की अपील में कहा गया की विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा संचालित होती है जिसमें छात्र संख्या के हिसाब से विद्यालय में अध्यापकों की न्यूनतम संख्या का निर्धारण किया गया है। ज्यादातर प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या 150 और जूनियर हाई स्कूल में 100 से कम है इसलिए वहां हेड मास्टर का कोई पद नहीं है ऐसे में हेड मास्टर पद का वेतन देने का प्रश्न नहीं उठाता है । ज्यादातर विद्यालयों में हेड मास्टर की आवश्यकता नहीं है।

इसका विरोध करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता वीके सिंह और अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि जहां प्रबंधन किसी व्यक्ति को उच्च पद पर प्रोन्नत करता है तो संबंधित कर्मचारियों को उस पद की जिम्मेदारियां का भी निर्वहन करना होता है। इसलिए वह उस प्रोन्नत पद का वेतन पाने का हकदार है।

 यह भी कहा गया कि सभी याचीगण प्रतियोगी परीक्षा पास करके सहायक अध्यापक चयनित हुए हैं तथा पद की सभी अहर्ताएं रखते हैं। वह हेड मास्टर होने के योग्य हैं। याचीगण की नियुक्ति 2014 में एनसीटीई द्वारा किए गए संशोधन से पूर्व में हुई है इसलिए उन पर टीईटी उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता लागू नहीं होती है।

कोर्ट ने कहा कि आरटीई एक्ट 2009 में न्यूनतम संख्या का निर्धारण इसलिए किया गया है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके। एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि छात्रों की संख्या कम होने से पद अपने आप काम हो जाएंगे। कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए याचियो को हेड मास्टर पद के वेतन का भुगतान का निर्देश दिया है।


इंचार्ज को प्रधानाध्यापक समान वेतन आदेश में हाईकोर्ट डबल बेंच का आया निर्णय 



आदेश के मुख्य बिंदु


1. उक्त प्रकरण में माo उच्च न्यायालय ने सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेशित किया है की वह यह सुनिश्चित करें कि क्या याचिककर्ता के पास 5 साल का अनुभव है और क्या वह वास्तव में संस्था के प्रधानाध्यापक ( इंचार्ज) के रूप में कार्य कर रहे हैं।

2. 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षक जो इंचार्ज का कार्य कर रहें हैं  उनके लिए TET की बाध्यता नहीं है।

3. यदि याचिकाकर्ता लंबे समय से प्रधानाध्यापक (इंचार्ज) के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें उनके एरियर का भुगतान करने का निर्देश, माo उच्च न्यायालय में उनके द्वारा रिट याचिका दायर करने से पहले केवल 3 साल तक ही देय होगा।

4. उक्त प्रकरण में केवल याचियों को लाभान्वित किया जाए एवं याची शिक्षिक जो उक्त दायरे में आ रहे हों उन्हें विगत 3 वर्षों का एरियर आगणन करते हुए आगामी 2 माह के भीतर बिना किसी विलम्ब के जारी किया जाए।



👉 कोर्ट आदेश की कॉपी यहाँ से करें डाउनलोड


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