बीटीसी आवेदन में गलती संशोधन की फीस नहीं
- एनआईसी लखनऊ से अभिलेखों की जांच के बाद जारी होगी अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों की सूची जारी
बेसिक
शिक्षा परिषद के परिषदीय स्कूलों में शिक्षक बनने की योग्यता स्नातक व
बीटीसी है। इस बार बीटीसी में सभी जिलों में आवेदन की छूट दी गई है। आवेदन
ऑनलाइन लिए जाएंगे। इसके लिए 22 जुलाई को शासनादेश जारी किया गया था। इसमें
गलती सुधार के लिए दोबारा आवेदन के संबंध में शुल्क न लिए जाने के संबंध
में स्थिति बहुत साफ नहीं थी। बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने इस
संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्थितियां स्पष्ट करते
हुए नए सिरे से शासनादेश जारी किया जाए।
इसके आधार पर संशोधित शासनादेश जारी किया गया है।
शासनादेश
में कहा गया है कि नाम भरने में गलती और सामान्य श्रेणी की जगह यदि
विकलांग भर दिया गया है, तो दोबारा शुल्क जमा करने के बाद आवेदन करना होगा।
इसके अलावा यदि छोटी-मोटी गल्तियां हुई हैं, तो इसके लिए कोई शुल्क नहीं
देना होगा। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया है कि डायट प्राचार्यों
द्वारा मूल अभिलेखों की जांच के बाद अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों की सूची
एनआईसी से वेबसाइट http://upbasiceduboard.gov.in पर जारी की जाएगी। (साभार-:-अमर उजाला)
बीटीसी आवेदन में गलती संशोधन की फीस नहीं
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
7:32 AM
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