सरकारी स्कूल में पढ़ाने के आदेश को चुनौती, अफसरों और नेताओं की पैरोकारी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिल की विशेष अपील
- सरकारी स्कूल में पढ़ाने के आदेश को चुनौती
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिल की विशेष अपील
- अफसरों और नेताओं की पैरोकारी
सरकारी अफसरों और नेताओं को बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने
के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को विशेष अपील दाखिल कर चुनौती दी गई है।
अपील में कहा गया है कि एकल न्यायपीठ को अधिनियम की वैधता की सुनवाई का
क्षेत्रधिकार प्राप्त नहीं है।
अपील पर मुख्य न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़
और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सुनवाई की। उन्होंने कहा कि इस मामले से
संबंधित सभी याचिकाओं की सुनवाई पांच अक्टूबर को की जाएगी। अपील करने वालों
की ओर से अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी, विभू राय और शैलेंद्र आदि ने पक्ष रखा।
29334 गणित विज्ञान शिक्षकों की भर्ती को लेकर दाखिल शिवकुमार पाठक की
याचिका पर एकल न्यायाधीश ने बेसिक शिक्षा नियमावली-1981 में किए गए
पंद्रहवें और सोलहवें संशोधन को शून्य घोषित कर दिया था।
सरकारी स्कूल में पढ़ाने के आदेश को चुनौती, अफसरों और नेताओं की पैरोकारी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिल की विशेष अपील
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
on
6:41 AM
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