सभी शिक्षण संस्थाओं में फहराया जाए तिरंगा, हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह जाति, धर्र्म, लिंग आदि से ऊपर उठकर ध्वजारोहण करे
हाईकोर्ट ने सूबे की सभी शिक्षण संस्थाओं में 15 अगस्त और 26 जनवरी को अनिवार्य रूप से तिरंगा फहराये जाने का आदेश दिया है।
संविधान के अनुच्छेद 51 ए का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि यह हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह जाति, धर्र्म, लिंग आदि से ऊपर उठकर ध्वजारोहण करे। कोर्ट ने सभी शिक्षा विभागों के सचिवों को आदेश दिया है कि स्कूल-कालेजों में राष्ट्रीय पर्वों पर ध्वजारोहण कराया जाना सुनिश्चित करें।
मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। खंडपीठ ने कहा कि हर स्तर की शिक्षण संस्था में ध्वजारोहण होना चाहिए चाहे वह सरकारी, सहायता प्राप्त या गैरसरकारी संस्था हो।
सभी शिक्षण संस्थाओं में फहराया जाए तिरंगा, हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह जाति, धर्र्म, लिंग आदि से ऊपर उठकर ध्वजारोहण करे
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
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7:28 AM
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