बेसिक शिक्षा सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा तलब, अगली सुनवाई पर 24 अक्टूबर को हाजिर रहने को कहा,  कोर्ट ने पैनल अधिवक्ता नियुक्त करने की प्रक्रिया की जानकारी के साथ  मांगा था हलफनामा

लाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के बेसिक शिक्षा सचिव एवं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को पैनल अधिवक्ताओं से संबंधी समस्त शासनादेश व परिपत्रों को दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने परिषद के सचिव संजय सिन्हा को अगली सुनवाई पर 24 अक्टूबर को हाजिर रहने को कहा है।


 कोर्ट ने पूछा है कि क्या परिषद के पैनल वकीलों को मनमाने तौर पर हटाने व रखने का सचिव को अधिकार है। कोर्ट ने कहा है कि किस अधिकार के तहत कुछ पैनल अधिवक्ताओं को 15 हजार प्रतिमाह मानदेय भुगतान किया जा रहा है।


यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन तथा न्यायमूर्ति नाहिद आरा मूनिस की खंडपीठ ने घनश्याम मौर्या की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने 15 सितम्बर,16 को दोनों सचिवों से पैनल अधिवक्ता नियुक्त करने की प्रक्रिया की जानकारी के साथ हलफनामा मांगा था। इस आदेश का पालन न करने पर कोर्ट ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। 


कोर्ट ने परिषद के अधिवक्ता शैलेन्द्र से पूछा कि कोर्ट में पेश दस्तावेज के अलावा और दस्तावेज हैं या नहीं। इसके लिए उन्होंने समय मांगा।

बेसिक शिक्षा सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा तलब, अगली सुनवाई पर 24 अक्टूबर को हाजिर रहने को कहा,  कोर्ट ने पैनल अधिवक्ता नियुक्त करने की प्रक्रिया की जानकारी के साथ  मांगा था हलफनामा Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 1 on 6:05 AM Rating: 5

No comments:

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.