परिषदीय विद्यालयों का होगा सोशल ऑडिट, राज्य परियोजना निदेशक ने जारी किए निर्देश, 5 से 20 दिसंबर के बीच का समय निर्धारित किया गया, सोशल ऑडिट से पहले होगा प्रचार-प्रसार
लखनऊ। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई)-2009 के अन्तर्गत सभी परिषदीय विद्यालयों का सोशल ऑडिट कराया जाएगा। इसके लिए पांच से 20 दिसंबर के बीच का समय निर्धारित किया गया है।
इसे विद्यालयों में पारदर्शिता के साथ-साथ संबंधित की जवाबदेही भी तय की जाएगी। इस संबंध में सर्व शिक्षा अभियान की राज्य परियोजना निदेशक जीएस प्रियदर्शी ने निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि सोशल ऑडिट के माध्यम से विद्यालयों में पारदर्शिता, सहभागिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी। सोशल ऑडिट के द्वारा विद्यालय स्तर पर होने वाली गतिविधियों, कार्यक्रमों की समय-समय पर गुणात्मक, संख्यात्मक समीक्षा किए जाने से विद्यालय की वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी मिलने में मदद मिलेगी। साथ ही सोशल ऑडिट के माध्यम से विद्यालय की स्थिति में सुधार करने के लिए विभाग, संस्था एवं समुदाय मिलकर रणनीति बना सकेंगे।
उन्होंने बताया कि सोशल ऑडिट करने से पहले समाचार पत्रों, जनसंचार साधनों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर सभी को जागरूक किया जाएगा। साथ ही प्रधानाध्यापक, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों, बच्चों के अभिभावकों एवं स्थानीय प्राधिकारी के सदस्यों को सोशल ऑडिट के संबंध में भी बताया जाएगा। सोशल ऑडिट के लिए व्यापक स्तर पर समुदाय की सहभागिता जरूरी है। सोशल ऑडिट के माध्यम से शिक्षा के अधिकार अधिनियम को हम अधिक प्रभावी बना सकते हैं, इसके लिए जिला स्तर पर एक समिति गठित की जाएगी।
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