विवादों की भर्ती : 79 हजार प्राथमिक शिक्षकों को राहत, टीईटी वेटेज का मामला सुप्रीम कोर्ट रिफर, सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही लंबित है यह प्रकरण
इलाहाबाद : शैक्षणिक गुणांक के आधार पर नियुक्त किए गए प्रदेश के लगभग 79 हजार प्राथमिक शिक्षकों को फिलहाल राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने उनकी नियुक्ति में एनसीटीई की गाइडलाइन को नजरअंदाज करने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट रिफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में यह प्रकरण पहले से ही लंबित है। कोर्ट ने इस मामले यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है।
राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन करके शैक्षणिक गुणांक के आधार पर कई चरणों में लगभग 79 हजार नियुक्तियां की हैं। इनमें उर्दू शिक्षक भी शामिल हैं। इसको इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर 36 याचिकाओं के जरिए चुनौती दी गई थी। इन याचिकाओं में आधार लिया गया है कि 15वां 16वां संशोधन हाईकोर्ट द्वारा रद किया जा चुका है। चयनित अध्यापकों की ओर से अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी, सीमांत सिंह, विभू राय आदि ने एनसीटीई के नियम 9बी की वैधता को भी चुनौती दी जिसमें टीईटी प्राप्तांक को वेटेज देने का निर्देश दिया गया है।
याचीगण की ओर से अधिवक्ता अशोक खरे, नवीन कुमार शर्मा, प्रभाकर अवस्थी और विनय कुमार श्रीवास्तव आदि ने कहा कि 15-16वां संशोधन रद होने के बाद भी शैक्षणिक गुणांक पर नियुक्तियां की गई जो कि अवैध है।
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