नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले ने उत्तराखण्ड के शिक्षामित्रों को दिया तगड़ा झटका, टीईटी से नहीं मिल सकेगी कोई छूट, डाउनलोड करें कोर्ट आर्डर, यूपी के शिक्षमित्रों पर पड़ सकता है विपरीत असर
नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले ने उत्तराखण्ड के शिक्षामित्रों को दिया तगड़ा झटका, टीईटी से नहीं मिल सकेगी कोई छूट, डाउनलोड करें कोर्ट आर्डर, यूपी के शिक्षमित्रों पर पड़ सकता है विपरीत असर।
अपने फैसले में कोर्ट ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार की ओर से शिक्षा मित्रों को शिक्षक योग्यता परीक्षा में छूट प्रदान करते हुए प्राथमिक शिक्षक रूप में समायोजित किया गया है, यह एनसीटीई और राइट टू एजूकेशन एक्ट के विरुद्ध है। हाईकोर्ट के मुताबिक टीईटी एक अनिवार्य योग्यता परीक्षा है, बिना टीईटी पास किए किसी भी अभ्यर्थी शिक्षा मित्र को प्राथमिक शिक्षक के पद पर समायोजित करना गलत है। कोर्ट ने अवधारित किया कि अनिवार्य योग्यता में छूट प्रदान करना संविधान के विपरीत है। सरकार की ओर से नियमों की अनदेखी कर छूट प्रदान करना अवैधानिक है और प्रदेश सरकार को यह छूट प्रदान करने का अधिकार नहीं है।
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नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले ने उत्तराखण्ड के शिक्षामित्रों को दिया तगड़ा झटका, टीईटी से नहीं मिल सकेगी कोई छूट, डाउनलोड करें कोर्ट आर्डर, यूपी के शिक्षमित्रों पर पड़ सकता है विपरीत असर
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
on
6:14 PM
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