औरैया के बीएसए शिव प्रसाद यादव को गलत जानकारी देना पड़ा भारी, गुमराह करने में अदालत में सुनवाई के दौरान ही लिया हिरासत में
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट को गलत जानकारी देना औरैया के बीएसए शिव प्रसाद यादव पद भारी पड़ा। कोर्ट को गुमराह करने पर यादव को न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया। उन्हें पुलिस के हवाले किया गया है। बुधवार को उन्हें फिर न्यायालय में पेश किया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी ने औरैया के लक्ष्मी शंकर की अवमानना याचिका पर दिया है।
याचिका की सुनवाई के दौरान बीएसए ने कोर्ट को बताया कि याची के बकाये का भुगतान उसके खाते में जमा कर दिया गया है। याची ने इससे इन्कार किया तो कोर्ट ने जिस खाते में धनराशि जमा की गई, उसकी जानकारी मांगी। जानकारी न दे पाने पर कोर्ट ने बीएसए को अभिरक्षा में लेने का आदेश दिया। इसके बाद बीएसए ने अपने लेखाधिकारी से ब्योरा मांगा। वाट्सएप पर भुगतान का ब्योरा मिलने के बाद कोर्ट को जानकारी दी गई। हालांकि कोर्ट इससे संतुष्ट नहीं हुई और गलत बयानी पर उन्हें अभिरक्षा में लेने का आदेश दिया।
बीएसए के अधिवक्ता ने बताया कि भुगतान की रसीद मंगाई गई थी लेकिन वह समय से नहीं आ सकी।उसकी जानकारी मांगी। जानकारी न दे पाने पर कोर्ट ने बीएसए को अभिरक्षा में लेने का आदेश दिया। इसके बाद बीएसए ने अपने लेखाधिकारी से ब्योरा मांगा। वाट्सएप पर भुगतान का ब्योरा मिलने के बाद कोर्ट को जानकारी दी गई। हालांकि कोर्ट इससे संतुष्ट नहीं हुई और गलत बयानी पर उन्हें अभिरक्षा में लेने का आदेश दिया। बीएसए के अधिवक्ता ने बताया कि भुगतान की रसीद मंगाई गई थी लेकिन वह समय से नहीं आ सकी।
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