सामान्य के लिये 45 फीसदी से अधिक व अनुसूचित के लिए 40 फीसदी अंक के साथ स्नातक होना अनिवार्य : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा एनसीटीई मानकों के तहत हो नियुक्ति


इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में एनसीटीई द्वारा तय मानकों के पालन का निर्देश दिया है। मानकों के अनुसार सामान्य श्रेणी में स्नातक में 45 फीसदी अंक से अधिक और अनुसूचित जाति के लिए 40 फीसदी अंक के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कोर्ट ने एनसीटीई के मानकों के अनुसार भर्ती करने का निर्देश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड तथा न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खण्डपीठ ने नीरज कुमार राय व अन्य की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए स्नातक उत्तीर्ण होना जरूरी है।

न्यूनतम प्रतिशत अंक की बाध्यता कानून के खिलाफ है। कोर्ट ने इस तर्क को सही नहीं माना और कहा कि एनसीटीई एक विशेषज्ञ संस्था है। सभी पहलुओं एवं शिक्षा की गुणवत्ता को दृष्टिगत रखते हुए गाइड लाइन तैयार की गई है जो पूरे देश में मान्य है। मानकों के विपरीत नियुक्ति की मांग करना अनुचित है। कोर्ट ने एनसीटीई की गाइड लाइन एवं मानकों की पुष्टि करते हुए सहायक अध्यापक भर्ती में इसका पालन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए खारिज कर दी है।
खबर साभार : दैनिक जागरण

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सामान्य के लिये 45 फीसदी से अधिक व अनुसूचित के लिए 40 फीसदी अंक के साथ स्नातक होना अनिवार्य : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा एनसीटीई मानकों के तहत हो नियुक्ति Reviewed by Brijesh Shrivastava on 9:03 AM Rating: 5

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