स्कूलों की मान्यता के नियम होंगे सरल : बिना टीईटी निजी स्कूलों में नहीं रखे जाएंगे शिक्षक


अब एडी बेसिक की कमेटी करेगी प्राइमरी व जूनियर की मान्यता की संस्तुति, बीएसए जारी करेंगे मान्यता के आदेश

  • बैठक में बनी सहमति, जल्द जारी होगा शासनादेश
  • मान्यता के लिए ऑफलाइन आवेदन

लखनऊ। स्कूल चलाने के लिए अब बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता लेना आसान होगा। शासन मान्यता के लिए नियमों में काफी हद तक राहत देने जा रहा है। अब हिन्दी व अंग्रेजी मीडियम की मान्यता की शर्तें एक होंगी। साथ ही प्राइमरी व जूनियर हाईस्कूल की मान्यता एडी बेसिक के अनुमोदन पर की जाएगी। हालांकि मान्यता का आदेश बेसिक शिक्षा अधिकारी ही जारी करेंगे। बीते दिनों हुई बैठक में इस पर सहमति बन गई है। जल्द ही आदेश जारी हो जाएगा। मौजूदा समय में बेसिक शिक्षा परिषद कक्षा एक से पांच और छह से आठ तक मान्यता देता है। अभी तक जो मान्यता के जो नियम हैं, वो काफी कठिन हैं। लेकिन अब इसे सरल बनाने की तैयारी है। विभागीय सूत्रों के अनुसार मान्यता के लिए कमरों की संख्या में कमी करने पर विचार विमर्श किया गया है। साथ ही शासकीय निकायों के अधीन खुलने वाले विद्यालयों को अब जमीन का बैनाम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे विद्यालय प्रशासन को छूट देने की तैयारी है। वहीं अभी तक कक्षा एक से पांच तक मान्यता के लिए बीएसए की अध्यक्षता में कमेटी होती है। जबकि जूनियर हाईस्कूल की मान्यता एडी बेसिक की कमेटी देती है। अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद नर्सरी से कक्षा आठ तक की मान्यता संस्तुति एडी बेसिक की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी। लेकिन मान्यता निर्गत करने का आदेश बीएसए ही करेंगे।
  • मान्यता के लिए ऑफलाइन आवेदन

स्कूल की मान्यता के लिए आवेदन की ऑफलाइन प्रक्रिया ही चलेगी। दो साल पहले तत्कालीन सचिव बेसिक शिक्षा अनिल संत ने मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने के निर्देश दिए थे। कहा था कि जल्द ही इसकी वेबसाइट बनाई जाएगी। लेकिन दो साल बीतने केबाद भी ऑनलाइन वेबसाइट नहीं बनी। इससे नए स्कूलों को मान्यता नहीं दी जा सकीं। इसलिए बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि फिलहाल मान्यता के लिए ऑफलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएं।
  • बिना टीईटी निजी स्कूलों में नहीं रखे जाएंगे शिक्षक
शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद अब निजी स्कूलों में शिक्षक रखने की योग्यता भी तय कर दी गई है। निजी स्कूलों में भी अब बिना टीईटी कोई भी शिक्षक तैनात नहीं किया जा सकेगा। बीते दिनों बैठक में इस पर सहमति बन गई है।


खबर साभार : डेली न्यूज एक्टिविस्ट

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स्कूलों की मान्यता के नियम होंगे सरल : बिना टीईटी निजी स्कूलों में नहीं रखे जाएंगे शिक्षक Reviewed by Brijesh Shrivastava on 7:30 AM Rating: 5

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