शिक्षामित्रों के समायोजन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, दूरस्थ बीटीसी संघ की विशेष अनुमति याचिका पर होनी है सुनवाई

इलाहाबाद(राज्य ब्यूरो)। प्रदेश के 26 हजार शिक्षामित्रों के समायोजन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। समायोजन के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के प्रस्ताव पर न्याय विभाग की अनुमति न मिलने पर दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ ने विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल की थी। उस पर सोमवार को सुनवाई होनी है। सभी की निगाहें अब शीर्ष कोर्ट के निर्णय पर लगी हैं क्योंकि समायोजन का मामला अब न्यायालय के रुख पर ही तय होगा। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षामित्र वर्षों से कार्यरत हैं। एक लाख 72 हजार शिक्षामित्रों में से एक लाख 37 हजार का समायोजन सहायक अध्यापक के पद पर दो चरणों में हो चुका है। इसी बीच द्वितीय चरण के 14 हजार और तीसरे चरण के 12 हजार शिक्षामित्र दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इनके समायोजन के लिए प्रयास जारी है। हालांकि समायोजन के लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने शासन को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन शीर्ष कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई जारी होने से न्याय विभाग ने इसकी अनुमति नहीं दी। ऐसे में बचे हुए शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शासन को निर्देश जारी करने के लिए दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ की ओर से विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई है जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव ने कहा कि हमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। 26 हजार परिवारों को जल्द राहत मिलेगी।
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