शिक्षकों को देय अर्जित अवकाश से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर
- प्रश्न-1- अर्जित अवकाश क्या है ?
- उत्तर- सहायक नियम 991- अर्जित अवकाश
जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है अर्जित अवकाश किसी कर्मचारी द्वारा अर्जित किया जाता है | अर्जित अवकाश स्थायी तथा अस्थायी दोनो प्रकार के सरकारी सेवकों द्वारा
समान रूप से अर्जित किया जाता है, तथा समान शर्तों के अधीन उन्हें स्वीकृत
किया जाता है।
- प्रश्न-2- अध्यापक को एक वर्ष में कितने अर्जित अवकाश मिलते हैं ?
- उत्तर- मूल नियम 81-ख(1) सहायक नियम 157-क(1)
अवकाश अवधि व अर्जित अवकाश की प्रक्रिया
सरकारी सेवक के अर्जित अवकाश लेखों में पहली जनवरी को 16 दिन तथा पहली जुलाई को 15 दिन अग्रिम रूप में जमा किया जायेगा।
वेकेशनल विभागों के कर्मचारियों जैसे शिक्षकों द्वारा दीर्घावकाश(ग्रीष्मावकाश) का उपभोग करने पर उन्हें उस वर्ष में अनुमन्य 31 अर्जित अवकाश में से 30 दिन कम कर दिये जायेंगे अर्थात 1 ही अर्जित अवकाश देय होगा !
अवकाश का हिसाब लगाते समय दिन के किसी अंश को निकटतम दिन पर पूर्णांकित
किया जाता है, ताकि अवकाश का हिसाब पूरे दिन के आधार पर रहे।
- प्रश्न -3
- प्रश्न -4- अर्जित अवकाश जमा करने की अधिकतम सीमा क्या है ?
- उत्तर- किसी एक समय जमा अवकाश का अवशेष शासनादेश संख्या : सा-4-392/दस-94-203-86, दिनांक : 1 जुलाई, 1999 के अनुसार सरकारी सेवकों के अवकाश खाते में अर्जित अवकाश जमा करने की अधिकतम सीमा 300 दिन कर दी गयी है।
नियुक्ति होने पर प्रथम छ:माही में सेवा के प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर मास
के लिए 2-1/2 (ढाई) दिन प्रतिमास की दर से अवकाश पूर्ण दिन के आधार पर
जमा किया जाता है। इसी प्रकार मृत्यु सहित किसी भी कारण से सेवा से मुक्त
होने वाली छ:माही में सेवा में रहने के दिनांक तक की गई सेवा के प्रत्येक
पूर्ण कैलेण्डर मास के लिए 2-1/2 दिन प्रतिमास की दर से पूरे दिन के आधार
पर अवकाश देय होता है।
- प्रश्न -6
- अवकाश नकदीकरण देय नहीं है।
- प्रश्न-7-उपार्जित अवकाश अवकाश लेखे में जोड़ने के लिये क्या करना होगा ?
- उत्तर- ग्रीष्मावकाश में रोके जाने के सम्बन्ध में अध्यापक/अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 से 4 के अध्याय-11 के नियम-46 के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा | जो सेवा पंजिका में चस्पा किया जायेगा | इस प्रमाण-पत्र के आभाव में कोई अवकाश आगणित नहीं किया जायेगा |
- प्रमाण-पत्र का प्रारूप-:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
शासकीय ज्ञाप संख्या-सा-4-1071 एवं 1072/दस-1992-201/76 दिनांक 21 दिसम्बर 1992 मूल नियम 81 ख(1) एवं सहायक नियम 157-क(1)
अवकाश लेखा
अर्जित अवकाश के संबंध में सरकारी सेवकों के अवकाश लेखे प्रपत्र-11घ में रखे जायेंगे।
मूल नियम-81 ख (1) (8)
अर्जित अवकाश की एक बार में स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा
यदि सम्पूर्ण अवकाश भारत में व्यतीत किया जा रहा हो -120 दिन यदि सम्पूर्ण अवकाश भारत से बाहर व्यतीत किय जा रहा हो -180 दिन
मूल नियम-81 ख(दस) सहायक नियम 157(क)(1)(ग्यारह)
अवकाश वेतन
अवकाश काल में सरकारी सेवक को अवकाश पर प्रस्थान के ठीक पहले प्राप्त होने वाले वेतन के बराबर अवकाश वेतन ग्राह्य होता है
- नोट-: अर्जित(उपार्जित) अवकाश को और अधिक स्पष्ट करने के लिये आपके सुझावों का स्वागत है |
शिक्षकों को देय अर्जित अवकाश से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
11:31 PM
Rating: