एक अफसर को नहीं दे सकते दो पदों का प्रभार : हाईकोर्ट ने वासुदेव यादव को दो विभागों का निदेशक बनाने पर सरकार को लगाई फटकार
- अदालत ने सरकार पर लगाया पांच हजार रुपये का हर्जाना
- कनिष्ठ अधिकारी को नहीं दे सकते वरिष्ठ का चार्ज
- मजबूरी हो तो वरिष्ठता के आधार पर हो तैनाती
- शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर दिये हैं अफसरों को दो या तीन पदों के चार्ज
यह आदेश न्यायमूर्ति
सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की खंडपीठ ने जीतेंद्र कुमार
गोयल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में शिकायत की गई है कि
प्रदेश सरकार में बड़े पैमाने पर एक अधिकारी को एक से अधिक पदों का प्रभार
दिया जा रहा है। ऐसा करते समय वरिष्ठता और कैडर को भी नजर अंदाज किया जाता
है। विशेषकर शिक्षा विभाग में यह चलन सबसे ज्यादा है। शिक्षा विभाग में एक
अधिकारी को कई-कई पदों का चार्ज दे दिया गया है।
याची
ने कोर्ट को अवगत कराया कि मौजूदा समय में शिक्षा विभाग में निदेशकों के
पद पर चार अधिकारी हैं। जिनमें वासुदेव यादव, अवध नरेश शर्मा, सर्वेंद्र
विक्रम बहादुर सिंह और अमर नाथ वर्मा। इनमें से अमर नाथ वर्मा को स्वीकृत
पदों में से किसी का भी चार्ज नहीं दिया गया है जबकि वासुदेव यादव को
निदेशक माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा दोनों के पद पर लंबे सयम से तैनात
कर रखा है। यही स्थिति निचले पदों
पर भी है।
इलाहाबाद
में डीआईओएस के पद पर महेंद्र सिंह यादव को चार पदों का प्रभार दिया गया
है। कोमल यादव को डीआईओएस के दो पद और बीएसए कानपुर का पद भी दिया गया है।
इसी प्रकार से चंद्रजीत यादव, शांति यादव, रामलखन यादव, संतोष कुमार सिंह
आदि को भी कई-कई पद दिए गए हैं। (साभार-:-अमर उजाला)
एक अफसर को नहीं दे सकते दो पदों का प्रभार : हाईकोर्ट ने वासुदेव यादव को दो विभागों का निदेशक बनाने पर सरकार को लगाई फटकार
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
10:18 AM
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