सहायक अध्यापक उर्दू की भर्ती पर रोक : एक ही भर्ती का विज्ञापन पुनः कैसे?
- सहायक अध्यापक उर्दू की भर्ती पर रोक
- राज्य सरकार से जवाब तलब
- पूछा कैसे दोबारा जारी कर दिया गया एक ही भर्ती का विज्ञापन
इलाहाबाद।
हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक उर्दू की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।
अदालत ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है कि जिस पद के लिए पहले भर्ती का
विज्ञापन निकाला गया था उन्हीं पदों के लिए कैसे विज्ञापन
जारी कर दिया गया?
याचिका में 10 फरवरी के
शासनादेश और 12 फरवरी के परिपत्र को इस आधार पर सैय्यद जमीर अहमद ने चुनौती
दी है कि 17 अगस्त 2013 को भी इन्हीं पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन
निकाला गया था। उसे रद्द किए बिना पुन: विज्ञापन जारी कर दिया गया। पूर्व
का विज्ञापन निरस्त किए बिना एक ही पद पर नियुक्ति के लिए दो बार विज्ञापन
जारी नहीं हो सकता है। इस पर न्यायमूर्ति बी अमित स्थालकर ने सुनवाई की।
उन्होंने सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 24 मार्च तक का समय दिया है।
खबर साभार : अमर उजाला
सहायक अध्यापक उर्दू की भर्ती पर रोक : एक ही भर्ती का विज्ञापन पुनः कैसे?
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
on
8:06 AM
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