राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों को 107% डीए का शासनादेश जारी : देखें व डाउनलोड करें।
- 15 लाख कर्मचारियों व शिक्षकों को तोहफा
- पहली जुलाई से बढ़ी दर से डीए देने का शासनादेश जारी
लखनऊ : सरकार ने प्रदेश के 15 लाख राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों
के अलावा पेंशनरों को नए साल के मौके पर बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ते (डीए)
का भुगतान करने का फैसला किया है। कर्मचारियों को पहली जुलाई से मूल वेतन
और पेंशनरों को पेंशन पर अनुमन्य महंगाई राहत के 107 फीसद की दर से डीए का
भुगतान किया जाएगा।
जिन कर्मचारियों का छठे वेतनमान के तहत पुनरीक्षण नहीं हुआ है, उन्हें पहली जुलाई से 212 प्रतिशत की दर से डीए दिया जाएगा। 30 नवंबर तक दी जाने वाली बढ़े डीए की धनराशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते (जीपीएफ) में जाएगी जबकि दिसंबर के डीए का पहली जनवरी को नगद भुगतान होगा। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग ने इस बाबत सोमवार को शासनादेश जारी कर दिये हैं। शासनादेश के मुताबिक जुलाई से 30 नवंबर तक बढ़ी दर दिए जाने वाले डीए की जो धनराशि जीपीएफ में जाएगी उसे पहली दिसंबर से जीपीएफ में जमा माना जाएगा।
जिन कर्मचारियों का छठे वेतनमान के तहत पुनरीक्षण नहीं हुआ है, उन्हें पहली जुलाई से 212 प्रतिशत की दर से डीए दिया जाएगा। 30 नवंबर तक दी जाने वाली बढ़े डीए की धनराशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते (जीपीएफ) में जाएगी जबकि दिसंबर के डीए का पहली जनवरी को नगद भुगतान होगा। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग ने इस बाबत सोमवार को शासनादेश जारी कर दिये हैं। शासनादेश के मुताबिक जुलाई से 30 नवंबर तक बढ़ी दर दिए जाने वाले डीए की जो धनराशि जीपीएफ में जाएगी उसे पहली दिसंबर से जीपीएफ में जमा माना जाएगा।
उस पर पहली दिसंबर से भविष्य निधि पर लागू दर से ब्याज दिया जाएगा। भविष्य
निधि खाते में जमा की गई धनराशि 30 नवंबर 2015 तक संबंधित कर्मचारी के खाते
में जमा रहेगी और इसे उस तारीख से पहले निकाला नहीं जा सकेगा। ऐसे अधिकारी
या कर्मचारी जिनका जीपीएफ खाता नहीं खुला है, उन्हें बढ़े दर से डीए की
अवशेष धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) के रूप में दी जाएगी।
नई पेंशन योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को डीए के एरियर के 10 प्रतिशत के बराबर राशि कर्मचारी के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी। राज्य सरकार या नियोक्ता इसके बराबर अंशदान टियर-1 खाते में जमा करेगा। एरियर की बची हुई 90 प्रतिशत राशि कर्मचारियों को एनएससी के रूप में दी जाएगी। जिन अधिकारियों या कर्मचारियों की सेवाएं इस शासनादेश के जारी होने की तारीख से पहले खत्म हो गई हों या जो पहली जुलाई से लेकर शासनादेश जारी होने की तारीख तक सेवानिवृत्त हुए हों या छह महीने के अंदर रिटायर होने वाले हों, उनको डीए के बकाये की पूरी धनराशि का नगद भुगतान किया जाएगा।
साभार : दैनिक जागरण
नई पेंशन योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को डीए के एरियर के 10 प्रतिशत के बराबर राशि कर्मचारी के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी। राज्य सरकार या नियोक्ता इसके बराबर अंशदान टियर-1 खाते में जमा करेगा। एरियर की बची हुई 90 प्रतिशत राशि कर्मचारियों को एनएससी के रूप में दी जाएगी। जिन अधिकारियों या कर्मचारियों की सेवाएं इस शासनादेश के जारी होने की तारीख से पहले खत्म हो गई हों या जो पहली जुलाई से लेकर शासनादेश जारी होने की तारीख तक सेवानिवृत्त हुए हों या छह महीने के अंदर रिटायर होने वाले हों, उनको डीए के बकाये की पूरी धनराशि का नगद भुगतान किया जाएगा।
साभार : दैनिक जागरण
- राज्य कर्मियों का डीए 7% बढ़ा
लखनऊ । राज्यकर्मियों व शिक्षकों के बढ़े हुए 7 फीसदी महंगाई भत्ते के भुगतान को हरी झंडी मिल गई है। इससे राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता 107 फीसदी हो जाएगा। जुलाई से नवंबर तक के डीए की बढ़ी रकम जीपीएफ में जमा होगी। जबकि दिसंबर के डीए का भुगतान एक जनवरी को मिलने वाले वेतन के साथ नकद किया जाएगा।
- 18 लाख कर्मियों को लाभ : पेज 3
- अब 107 फीसदी हुआ महंगाई भत्ता
- जुलाई से नवंबर तक की रकम जीपीएफ में
- दिसंबर के वेतन से नकद मिलेगा
राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों को 107% डीए का शासनादेश जारी : देखें व डाउनलोड करें।
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
7:57 AM
Rating:
No comments:
Post a Comment