सहायता प्राप्त बेसिक स्कूलों में भर्तियों का रास्ता साफ : शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश होगा जारी; भर्ती में शासन का नहीं होगा दखल
जूनियर हाईस्कूलों की भर्ती में शासन का नहीं होगा दखल
लखनऊ
(ब्यूरो)। बेसिक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में
शिक्षकों व कर्मचारियों की भर्ती में शासन का कोई दखल नहीं होगा। भर्ती का
पूरा अधिकार स्कूल प्रबंधन के पास होगा। लेकिन वह बेसिक शिक्षा अधिकारी की
अनुमति से ही इसे पूरा करेगा। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता की अध्यक्षता
में सोमवार को हुई बैठक में इस पर सहमति बन गई है। जल्द ही इस संबंध में
शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी रिक्त पदों पर
भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति जिलेवार दे सकेंगे।
गौरतलब
है कि सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में मार्च 2012 से शिक्षकों व
कर्मचारियों की भर्ती पर रोक है। सचिव बेसिक शिक्षा ने सितंबर 2014 में इन
स्कूलों में रिक्त पदों पर भर्ती की अनुमति देते हुए शासनादेश जारी कर दिया
था, लेकिन भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। बेसिक शिक्षा निदेशक डीबी
शर्मा ने रिक्त पदों पर भर्ती करने का विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करते हुए
सचिव के पास अनुमति के लिए भेज दिया।
सचिव
की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में कुछ अधिकारी चाहते थे कि भर्ती
प्रक्रिया में शासन की अनुमति लेने की अनिवार्यता शामिल कर दी जाए, लेकिन
सचिव ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। सचिव ने कहा कि सहायता प्राप्त स्कूलों
में भर्ती का अधिकार स्कूल प्रबंधन के पास है और वह बेसिक शिक्षा अधिकारी
से अनुमति लेकर भर्ती शुरू कर सकता है। इसलिए पूर्व की व्यवस्था के आधार पर
यथाशीघ्र ही आदेश जारी कर दिया जाए ताकि रिक्त पदों को जल्द भरा जा सके।
खबर साभार : अमर उजाला
लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद के सहायता प्राप्त स्कूलों में 2200 से ज्यादा पदों पर भर्तियों का रास्ता सोमवार को साफ हो गया। शासन ने तत्काल बेसिक शिक्षा निदेशालय को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव एचएल गुप्ता की अध्यक्ष में हुई बैठक में यह निर्णय किया गया। बेसिक शिक्षा निदेशक अब शीघ्र ही सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को 1444 सहायक शिक्षकों, करीब 800 प्रधानाध्यापक और 528 लिपिकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी करेंगे। महत्वपूर्ण यह है कि शासन ने कुछ ऐसे में सहायता प्राप्त स्कूलों जिनका मामला न्यायालय में विचाराधीन है या फिर अपग्रेड कर दसवीं या बारहवीं तक कर दिए गए हैं उनमें तत्काल भर्ती प्रक्रिया स्थगित रखने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि बेसिक शिक्षा परिषद लगातार 10 साल बच्चों को अच्छी शिक्षा देने वाले स्कूलों को अनुदान पर लेती है। अनुदान पर आने वाले स्कूलों को सहायता प्राप्त कहा जाता है और इसमें शिक्षकों व कर्मचारियों की भर्तियां शासन के दिशा-निर्देश के आधार पर होती हैं। अखिलेश सरकार ने सभी भर्तियों पर रोक लगा दी थी। धीरे-धीरे अन्य भर्तियां खुलती गईं, लेकिन सहायता प्राप्त स्कूलों की भर्तियां नहीं खुलने की वजह से कई स्कूल शिक्षक विहीन होने के कगार पर पहुंच गए थे। ऐसे में शासन ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए बेसिक शिक्षा निदेशक डीबी शर्मा को तत्काल भर्ती शुरू करने का निर्देश दिया है।
सहायता प्राप्त बेसिक स्कूलों में भर्तियों का रास्ता साफ : शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश होगा जारी; भर्ती में शासन का नहीं होगा दखल
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
9:21 AM
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