आपराधिक मुकदमा चल रहा तो नहीं बन पाएंगे शिक्षक : अब बेसिक शिक्षक की नियुक्ति में भी होगा पुलिस सत्यापन
लखनऊ
(ब्यूरो)। जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चल रहा या जांच चल रही है, वे बेसिक
शिक्षा के विद्यालयों में शिक्षक नहीं बन पाएंगे। नियुक्ति से पहले अब
अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन कराया जाएगा। इसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने
नियम बना दिया है।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा का कहना है कि अच्छे लोग ही शिक्षक बनें, इसलिए है। जिस तरह अन्य सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के समय पुलिस सत्यापन कराया जाता है उसी तरह बेसिक स्कूलों में भी शिक्षकों की भर्ती के लिए यह कराया जाएगा। यदि किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज मिला तो वह शिक्षक बनने योग्य नहीं माना जाएगा।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा का कहना है कि अच्छे लोग ही शिक्षक बनें, इसलिए है। जिस तरह अन्य सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के समय पुलिस सत्यापन कराया जाता है उसी तरह बेसिक स्कूलों में भी शिक्षकों की भर्ती के लिए यह कराया जाएगा। यदि किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज मिला तो वह शिक्षक बनने योग्य नहीं माना जाएगा।
खबर साभार : अमर उजाला
बेसिक स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति में पुलिस सत्यापन जरूरी
नई व्यवस्था :-
पुलिस विवेचना व मुकदमा चलता पाये जाने पर अयोग्य होंगे अभ्यर्थी बेसिक स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति में पुलिस सत्यापन जरूरी
लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षकों
की नियुक्ति में अब अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन जरूरी होगा। शिक्षा की
शुचिता को बनाए रखने के मकसद से यह फैसला किया गया है। अभी तक परिषदीय
स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में अभ्यर्थियों के पुलिस सत्यापन की
व्यवस्था नहीं थी।
सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने बताया कि अन्य सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के समय चारित्रिक रूप से योग्य होने की पुष्टि के लिए पुलिस सत्यापन जरूरी है। इसी आधार पर अब परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति के समय भी अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन कराने का निर्णय किया गया है। उन्होंने कहा कि किसी अभ्यर्थी के खिलाफ थाने में पुलिस विवेचना या मुकदमा चलता पाया गया तो इन परिस्थितियों में अध्यापक पद पर चयन के लिए अभ्यर्थी को अयोग्य समझा जाएगा। परिषदीय स्कूलों में शिक्षक पद के लिए आवेदन करने वाले किसी अभ्यर्थी को अन्य राजकीय सेवाओं की तरह पुलिस सत्यापन के बिना सेवा में नहीं लिया जाएगा।
वर्तमान में परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72825 और उच्च प्राथमिक स्कूलों में गणित और विज्ञान के 29334 शिक्षकों की भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया जारी है। वहीं प्राथमिक स्कूलों में 15000 शिक्षकों की भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया इसी महीने शुरू होने जा रही है।
खबर साभार : दैनिक जागरणसचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने बताया कि अन्य सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के समय चारित्रिक रूप से योग्य होने की पुष्टि के लिए पुलिस सत्यापन जरूरी है। इसी आधार पर अब परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति के समय भी अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन कराने का निर्णय किया गया है। उन्होंने कहा कि किसी अभ्यर्थी के खिलाफ थाने में पुलिस विवेचना या मुकदमा चलता पाया गया तो इन परिस्थितियों में अध्यापक पद पर चयन के लिए अभ्यर्थी को अयोग्य समझा जाएगा। परिषदीय स्कूलों में शिक्षक पद के लिए आवेदन करने वाले किसी अभ्यर्थी को अन्य राजकीय सेवाओं की तरह पुलिस सत्यापन के बिना सेवा में नहीं लिया जाएगा।
वर्तमान में परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72825 और उच्च प्राथमिक स्कूलों में गणित और विज्ञान के 29334 शिक्षकों की भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया जारी है। वहीं प्राथमिक स्कूलों में 15000 शिक्षकों की भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया इसी महीने शुरू होने जा रही है।
आपराधिक मुकदमा चल रहा तो नहीं बन पाएंगे शिक्षक : अब बेसिक शिक्षक की नियुक्ति में भी होगा पुलिस सत्यापन
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
on
8:03 AM
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