72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती : हर हाल में 31 जनवरी तक नियुक्ति; सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया जल्द शुरू करने जा रही

लखनऊ (ब्यूरो)। प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्ति हर हाल में 31 जनवरी तक कर ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया जल्द शुरू करने जा रही है। नियुक्ति पत्र मिलने के एक हफ्ते के अंदर जॉइन करना होगा। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में यह निर्णय किया गया। यदि कोई अभ्यर्थी 10 जिलों में पात्र है तो उसे उन सभी जिलों से प्रशिक्षु शिक्षक का नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। हालाकि उसे एक हफ्ते के भीतर किसी एक जिलों में जॉइन करना होगा।
  • नियुक्ति पत्र मिलने पर एक हफ्ते में करना होगा जॉइन
  • सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार शुरू करने जा रही प्रक्रिया
  • प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती : हर हाल में 31 जनवरी तक नियुक्ति
  • बीएसए कार्यालय में मूल प्रमाण पत्रों को जमा करना होगा
  • प्रशिक्षु शिक्षकों को प्रशिक्षण अवधि तक मानदेय




लखनऊ। प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्ति हर हाल में 31 जनवरी तक कर ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया जल्द शुरू करने जा रही है। नियुक्ति पत्र मिलने के एक हफ्ते के अंदर जॉइन करना होगा। इसके लिए संबंधित जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मूल प्रमाण पत्रों को जमा करना होगा। यहां प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जाएगा। इसके बाद प्रशिक्षु शिक्षकों को प्रशिक्षण अवधि तक मानदेय दिया जाएगा। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में यह निर्णय किया गया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों में चल रही 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया छह सप्ताह के अंदर पूरी करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है।
  • काउंसलिंग कार्यक्रम में फेरबदल नहीं
सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता कहते हैं कि प्रशिक्षु शिक्षक में अगले चरण की काउंसलिंग 2 जनवरी से प्रस्तावित है इसमें फिलहाल अभी कोई फेरबदल नहीं किया गया है। एससीईआरटी को निर्देश दिया गया है कि शेष बचे पदों के लिए सामान्य वर्ग को 105 और आरक्षित वर्ग को 97 अंक पर पात्र मानते हुए मेरिट जारी करते हुए काउंसलिंग कराई जाए।
  • जहां-जहां पात्र होंगे, वहां-वहां के लिए मिलेगी नियुक्ति
सचिव बेसिक शिक्षा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में निर्णय हुआ कि अभ्यर्थी जिन जिलों में पात्र होगा, उसे वहां का नियुक्ति पत्र मिलेगा। जैसे यदि कोई अभ्यर्थी 10 जिलों में पात्र है तो उसे उन सभी जिलों से प्रशिक्षु शिक्षक का नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। हालाकि उसे एक हफ्ते के भीतर किसी एक जिलों में जॉइन करना होगा।
  • ऑनलाइन संशोधन अब कल तक
एससीईआरटी ने प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग के बाद रिक्त पदों और औपबंधिक काउंसलिंग कराने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों में ऑनलाइन संशोधन की तिथि 26 दिसंबर तक कर दी है। डायट प्राचार्यों को निर्देश दिया है कि इस अवधि तक यदि संशोधन नहीं हो पाता है तो एक्सल फार्मेट पर पूरा ब्यौरा एससीईआरटी को उपलब्ध कराना होगा।
  • खाली पदों का एकत्रित होगा ब्यौरा
सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने बताया कि प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में एक-एक अभ्यर्थियों ने कई-कई जिलों में आवेदन कर रखा है। इसलिए टॉप मेरिट वालों का अमूमन सभी जिलों में चयन होना स्वाभाविक है। ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के बाद एक सप्ताह में जॉइन करने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद ऐसे अभ्यर्थियों से पद खाली होने के बाद वरीयताक्रम में दूसरे नंबर पर आने वाले को मौका दिया जाएगा।
टॉप मेरिट वालों को मिलेगा मौका
प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में अब तक की हुई काउंसलिंग में सबसे पहले टॉप मेरिट वालों को मौका दिया जाएगा। उदाहरण के लिए सामान्य में 105 और आरक्षित वर्ग में 97 अंक से जिनके सबसे ज्यादा अंक होंगे उसे पहले प्रशिक्षु शिक्षक का नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जॉइनिंग के बाद पद रिक्त होने पर टॉप मेरिट में दूसरे नंबर पर आने वालों को प्रशिक्षु शिक्षक का नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।
खबर साभार : अमर उजाला

  • 31 तक जारी कर दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र 
  • सामान्य वर्ग में 70 व आरक्षित में 65 फीसद से कम अंक वालों को मौका नहीं
  •  सीटे खाली रहने के आसार
लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के मद्देनजर बेसिक शिक्षा विभाग ने अब परिषदीय स्कूलों में 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में मेरिट सूची में शामिल अभ्यर्थियों को पहले नियुक्ति पत्र जारी करने और फिर उनके शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन कराने का फैसला किया है। प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन के बाद ही उन्हें मानदेय का भुगतान किया जाएगा। 

प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को अमलीजामा पहनाने के सिलसिले में बुधवार को सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिए गए। गौरतलब है कि शिक्षक भर्ती के लिए सितंबर 2011 में जारी शासनादेश में कहा गया था कि पहले डायट प्राचार्यो द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाएगा, इसके बाद ही उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में अभ्यर्थियों को छह हफ्ते में नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए कहा है, लिहाजा विभाग ने तय किया है कि पहले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। नियुक्ति पत्र लेते समय अभ्यर्थियों को बीएसए कार्यालय में अपने शैक्षिक अभिलेख जमा करने होंगे। नियुक्ति पत्र मिलने पर सात दिन में अभ्यर्थी को स्कूल में कार्यभार ग्रहण करना होगा। शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन के बाद प्रशिशु शिक्षकों को मानदेय का भुगतान शुरू होगा। बैठक के बाद सचिव बेसिक शिक्षा ने बताया कि अभ्यर्थियों को 31 जनवरी तक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे ताकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय समयसीमा का अनुपालन हो सके। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर अमल करते हुए नियुक्ति पत्र मेरिट सूची में शामिल उन्हीं अभ्यर्थियों को जारी किये जाएंगे जिन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2011 में सामान्य वर्ग के अंतर्गत न्यूनतम 70 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग में कम से कम 65 फीसद अंक मिले हों। प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए चौथे चरण की काउंसिलिंग दो से 12 जनवरी तक होनी है।

सीटे खाली रहने के आसार
सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में टीईटी 2011 में सामान्य वर्ग में न्यूनतम 70 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग में न्यूनतम 65 फीसद अंक पाने वालों को ही नियुक्ति पत्र जारी करने का फैसला किया है। अब तक हुई तीन चरणों की काउंसिलिंग में कई जिलों में आरक्षित वर्ग के कट आफ अंक 65 फीसद अंक से कम गए हैं। वहीं कुछ जिलों में सामान्य वर्ग की कट ऑफ 70 प्रतिशत अंक से कम गई है। काउंसिलिंग करा चुके ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं जारी किए जाएंगे। ऐसे में सीटें कुछ सीटें खाली रह जाने के आसार हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का पालन किया जाएगा। यदि कुछ सीटें खाली रह जाती हैं तो कोर्ट को यह सूचित कर दिया जाएगा।      

खबर साभार : दैनिक जागरण

खबर साभार : हिंदुस्तान


  • चौथी काउंसलिंग के बाद जारी होंगे शिक्षकों के नियुक्तिपत्र
लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरी तरह पालन होगा, लेकिन काउंसलिंग के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। इसके बाद ही अब तक चयनित हुए अभ्यर्थियों के नियुक्तिपत्र जिले स्तर पर जारी कर दिये जाएंगे।

सचिव बेसिक शिक्षा हीरालाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में चौथी काउंसलिंग को लेकर मंतण्रा की गयी। इसमें तय किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर चौथी काउंसलिंग में सामान्य श्रेणी में 70 फीसद से कम टीईटी अंक वाले किसी भी अभ्यर्थी की काउंसलिंग नहीं करायी जाएगी। बैठक में यह भी तय किया गया कि दूसरी काउंसलिंग के कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा।

यह काउंसलिंग 2 जनवरी से दस दिनों तक चलेगी। इसके लिए जिले स्तर पर काउंसलिंग के लिए कट आफ पहली जनवरी को जारी किया जाएगा। 12 जनवरी को सभी वर्ग की काउंसलिंग पूरी होने के बाद चारों काउंसलिंग में आये आवेदकों व जिलों की रिक्त सीटों के मद्देनजर चयन समिति की बैठक होगी और इसके बाद प्रशिक्षु शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से जारी कर दिये जाएंगे।
राष्ट्रीय सहारा

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72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती : हर हाल में 31 जनवरी तक नियुक्ति; सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया जल्द शुरू करने जा रही Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी on 9:05 AM Rating: 5

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