काउंसलिंग करा चुके अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देेने का आदेश : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती का मामला

साभार : हिंदुस्तान 

  • 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला
  • काउंसलिंग करा चुके अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देेने का आदेश
  • अभ्यर्थियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया आदेश, प्रदेश सरकार से जवाब तलब


इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने परिषदीय विद्यालयों में 72825 प्रशिक्षु अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि पहले, दूसरे और तीसरे चरण की काउंसलिंग करा चुके अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाए। हालांकि उनकी नियुक्ति याचिका के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेेगी। कोर्ट ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब भी मांगा है। राजीव कुमार सिंह और अन्य द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने यह आदेश दिया।
याचियों के वकील अनिल बिसेन और अग्निहोत्री कुमार के मुताबिक प्रशिक्षु अध्यापकों की भर्ती के लिए तीन चरण की काउंसलिंग कराई जा चुकी है। शेष बचे हुए पदों के लिए चौथे चरण की काउंसलिंग कराई गई। चूंकि चौथे चरण में अभ्यर्थियों की मेरिट काफी ऊपर चली गई इसलिए अनंतिम सूची में पहले, दूसरे और तीसरे चरण के कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों का नाम सूची से बाहर कर दिया। अधिवक्ताओं की दलील थी कि शुरू के तीन चरणों की काउंसलिंग में चयन प्रक्रिया पूरी हो गई। चौथी काउंसलिंग बचे हुए पदों के लिए कराई गई इसलिए उनकी मेरिट के आधार पर पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों को बाहर करना गलत है। सुनवाई के लिए कोर्ट ने अंतरिम आदेश में याचीगणों को नियुक्तिपत्र जारी करने का आदेश दिया है। 

खबर साभार : अमर उजाला


 काउंसिलिंग कराने वालों को मिले नियुक्तिपत्रइलाहाबाद (विधि सं.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अन्तरिम आदेश पारित कर प्राथमिक विद्यालयों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में प्रथम, द्वितीय व तृतीय चक्र की काउंसिलिंग करा चुके अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने राजीव कुमार सिंह व अन्य आवेदकों की याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया था कि याचीगण प्रथम, द्वितीय व तृतीय चक्र की काउंसिलिंग करा चुके हैं। ऐसे में चौथे चक्र की काउंसिलिंग की मेरिट के आधार पर उन्हें प्रशिक्षु शिक्षक चयन-2011 की भर्ती में नियुक्ति पत्र जारी न करना अविधिक तथा अनुचित है। 

ज्ञातव्य है कि प्रदेश में 72,825 सहायक अध्यापकों की प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए आवेदकों की प्रथम, द्वितीय व तृतीय चक्र की काउंसिलिंग हो चुकी है। इस बीच 17 दिसम्बर 2014 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सरकार चौथे चक्र की काउंसिलिंग करा रही है। चौथे चक्र की काउंसिलिंग में अधिक मेरिट होने के कारण प्रथम, द्वितीय व तृतीय चक्र की काउंसिलिंग में शामिल आवेदकों को नियुक्ति पत्र यह कहते हुए जारी नहीं किया जा रहा कि चौथे चक्र की काउंसिलिंग के अभ्यर्थियों की मेरिट अधिक है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश याचिका के अन्तिम निर्णय पर आधारित होगा। कोर्ट ने इस मामले पर सरकार से जवाब भी मांगा है।

खबर साभार : डीएनए



अभ्यर्थियों को दें नियुक्ति पत्र
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय काउंसिलिंग में शामिल अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने राजीव कुमार सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में तीनों काउंसिलिंग में सफल होने के बाद चतुर्थ काउंसिलिंग की मेरिट से चयन से बाहर करने की वैधता को चुनौती दी गई है। याची का कहना है कि 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में याचीगण तीनों काउंसिलिंग में सफल है। सुप्रीम कोर्ट के 17 दिसम्बर 14 के आदेश से चौथी काउंसिलिंग की गई। इसकी मेरिट में याचीगण को बाहर कर दिया गया। इस पर कोर्ट ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय काउंसिलिंग में सफल याचियों को नियुक्ति पत्र जारी करने को कहा है और सरकार से जवाब मांगा है।
खबर साभार : दैनिक जागरण

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काउंसलिंग करा चुके अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देेने का आदेश : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती का मामला Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी on 7:30 AM Rating: 5

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