वर्ष 2005 के बाद नियुक्त सहायक अध्यापकों की पेंशन पर जवाब तलब, हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि प्रत्यावेदन पर विचार कर दो माह में निर्णय लें

  • सहायक अध्यापकों की पेंशन पर जवाब तलब
  • हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि प्रत्यावेदन पर विचार कर दो माह में निर्णय लें 
इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने वर्ष 2005 के बाद परिषदीय विद्यालयों में तैनात सहायक अध्यापकों को पुरानी योजना के तहत पेंशन देने की मांग पर दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि अध्यापकों को पुरानी नीति से पेंशन दी जानी चाहिए या नई नीति के तहत। प्रदेश सरकार ने एक अप्रैल से नई पेंशन नीति लागू की है। याचिका में कहा गया कि जिन लोगों की नियुक्ति नई पेंशन नीति लागू होने से पूर्व उनकी नियुक्ति हुई है इसलिए उनको पुरानी नीति से ही पेंशन दी जाए। याचिका वाराणसी के प्रशांत कुमार द्विवेदी ने दाखिल की है। इस पर न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी सुनवाई कर रहे हैं।
 



खबर साभार : अमर उजाला

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वर्ष 2005 के बाद नियुक्त सहायक अध्यापकों की पेंशन पर जवाब तलब, हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि प्रत्यावेदन पर विचार कर दो माह में निर्णय लें Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी on 7:48 AM Rating: 5

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