बीटीसी कॉलेजों को एनओसी की व्यवस्था बदलेगी : मंडलायुक्त की बजाय एससीईआरटी देगी एनओसी
- अनापत्ति जारी करने का अधिकार परीक्षा नियामक प्राधिकारी को सौंपने की सिफारिस
- एससीईआरटी ने शासन को भेजा प्रस्ताव
लखनऊ : बीटीसी कॉलेजों को अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) देने
की व्यवस्था बदलने जा रही है। अब मंडलायुक्त की बजाय राज्य शैक्षिक
अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) बीटीसी कॉलेजों को एनओसी देगी।
इस बारे में एससीईआरटी ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है।
बीटीसी कॉलेजों
के संचालन के लिए अभी मंडलायुक्त एनओसी देते हैं। एनओसी मिलने के बाद
कॉलेजों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से मान्यता लेनी
पड़ती है। कॉलेजों को एनसीटीई से मान्यता मिलने के बाद राज्य सरकार उन्हें
संबद्धता देती है। एनसीटीई ने कुछ अरसा पहले व्यवस्था में बदलाव करते हुए
शिक्षण प्रशिक्षण से जुड़े संस्थाओं को एनओसी जारी करने का अधिकार संबंधित
विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और एससीईआरटी को देने का दिशानिर्देश जारी कर
दिया है। इस हिसाब से बीएड, एमएड, एमपीएड आदि कोर्स संचालित करने के लिए
कॉलेजों को एनओसी देने का अधिकार संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को
दिया गया है। वहीं बीटीसी कोर्स संचालित करने का अधिकार एससीईआरटी को सौंपा
गया है।
राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा से जुड़े संस्थानों को एनओसी जारी करने का अधिकार मंडलायुक्त से लेकर विश्वविद्यालयों को पहले ही सौंप दिया है। एनसीटीई के दिशानिर्देश के आधार पर ही एससीईआरटी ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में बीटीसी कालेजों को एनओसी जारी करने का अधिकार एससीईआरटी के अधीन परीक्षा नियामक प्राधिकारी को देने के लिए कहा गया है।
बीटीसी कॉलेजों को एनओसी की व्यवस्था बदलेगी : मंडलायुक्त की बजाय एससीईआरटी देगी एनओसी
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
6:57 AM
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