आरटीई के तहत गरीब बच्चों को फ्री में एडमिशन देने के आदेश के खिलाफ सीएमएस की स्पेशल अपील भी खारिज, सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी



एनबीटी, लखनऊ  सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की स्पेशल अपील गुरुवार को डबल बेंच से भी खारिज हो गई। राइट टू एजुकेशन के तहत 13 गरीब बच्चों को फ्री में एडमिशन देने संबंधी हाई कोर्ट के 6 अगस्त को दिए गए आदेश के खिलाफ सीएमएस ने अपील की थी।  सरकारी वकील जफरयाब जिलानी ने बताया कि जस्टिस एसएस चौहान और जस्टिस अनंत कुमार की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सीएमएस के पास ऐसा कोई तर्क नहीं जिसके आधार पर एडमिशन न देने की छूट दी जाए। बीएसए की रिपोर्ट के अनुसार स्कूल ने जुलाई तक एडमिशन लिए। उनके पास पर्याप्त सीटें होने के साथ ही बच्चे एक किमी के दायरे में रहते हैं। ऐसे में सीएमएस को  एडमिशन लेने होंगे।
  • सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी  
सीएमएस के पास अब एकमात्र विकल्प सुप्रीम कोर्ट ही बचा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक सीएमएस डबल बेंच के फैसले को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। वहीं, सीएमएस पर पहले से ही हाई कोर्ट का आदेश न मानने पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल रहा है। इस मामले की तीस सितंबर को सुनवाई होनी है। इसमें जगदीश गांधी को कोर्ट का आदेश न मानने का कारण बताना है।

खबर साभार : नवभारत

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आरटीई के तहत गरीब बच्चों को फ्री में एडमिशन देने के आदेश के खिलाफ सीएमएस की स्पेशल अपील भी खारिज, सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी Reviewed by Brijesh Shrivastava on 7:41 AM Rating: 5

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