27,713 पदों पर दो माह में भर्ती परीक्षा कराए सरकार, हाईकोर्ट ने 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में दिया आदेश, अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट दिए जाने पर गौर करने को कहा
27,713 पदों पर दो माह में भर्ती परीक्षा कराए सरकार, हाईकोर्ट ने 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में दिया आदेश
अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट दिए जाने पर गौर करने को कहा
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने वर्ष 2018 में शुरू हुई 68,500 शिक्षक भर्ती के रिक्त 27,713 पदों के लिए दो माह में परीक्षा कराने का आदेश दिया है। इस संबंध में राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है।
कोर्ट ने अपील दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट देने पर भी गौर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर परीक्षा कराने में कोई बाधा हो तो इसकी जानकारी एक-एक हिंदी व अंग्रेजी अखबारों में प्रकाशित कराएं जिससे अभ्यर्थियों को पता चल सके कि यह परीक्षा क्यों नहीं कराई जा सकी।
न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश आलोक कुमार व अन्य अभ्यर्थियों की 37 विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करके दिया। ये अपील एकल पीठ के वर्ष 2018 के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थीं जिसमें 21 मई 2018 के शासनादेश को रद्द करते हुए सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 की न्यूनतम अंक सीमा को सामान्य व आरक्षित वर्ग के लिए क्रमशः 45 व 40 बरकरार रखने का आदेश दिया था। 21 मई 2018 के शासनादेश के तहत न्यूनतम अंक सीमा को क्रमशः 33 व 30 कर दिया गया था।
अपीलकर्ताओं का कहना था कि एकल पीठ के आदेश के बाद हुई परीक्षा में 41,556 अभ्यर्थी ही सफल हो सके। बचे हुए 27,713 पदों के लिए इसके बाद परीक्षा नहीं कराई गई। वहीं, राज्य सरकार व परिषद की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मामले में कई मुकदमों के चलते रहने से दूसरी परीक्षा नहीं कराई जा सकी, लेकिन सरकार के जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। अदालत ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने के संबंध में अपीलों पर 27,713 पदों पर भर्ती को दो माह में परीक्षा कराने का आदेश देकर खारिज कर दिया।
शिक्षक भर्ती को तुरंत कदम उठाएं, 27,713 पदों के मामले में कोर्ट ने दिया यह आदेश
68500 शिक्षक भर्ती मामला : अवशेष रह गए 27713 पदों के भरे जाने हेतु हाईकोर्ट ने दिया आदेश
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हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा परिषद को आदेश दिया है कि वह वर्ष 2018 में शुरू की गई प्रक्रिया के तहत के 27,713 पदों के सम्बन्ध में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा (एटीआरई) कराने के लिए तत्काल कदम उठाएं।
न्यायालय ने कहा है कि यदि इस सम्बन्ध में कोई कानूनी बाधा न हो तो एटीआरई कराने का निर्णय दो माह के भीतर लिया जाए, साथ ही न्यायालय ने मामले में अपील दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा सम्बन्धी लाभ दिये जाने पर भी विचार करने का आदेश दिया है।
न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि यदि एटीआरई कराने में कोई बाधा हो तो इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी अखबारों में प्रकाशित कराई जाए ताकि अभ्यर्थियों को पता चल सके कि उक्त परीक्षा क्यों नहीं कराई जा रही है।
यह निर्णय न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने अलोक कुमार व अन्य समेत दर्जनों विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया। उक्त अपीलें एकल पीठ के वर्ष 2018 के उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई थीं जिसमें एकल पीठ ने एटीआरई 2018 के न्यूनतम अंक को सामान्य व आरक्षित वर्ग के लिए क्रमश: 45 व 40 बरकरार रखने का आदेश दिया था।
27,713 पदों पर दो माह में भर्ती परीक्षा कराए सरकार, हाईकोर्ट ने 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में दिया आदेश, अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट दिए जाने पर गौर करने को कहा
Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2
on
5:54 AM
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