टीईटी मामले की सुनवाई 13 सितंबर को
इलाहाबाद : प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों
में सहायक अध्यापकों के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया के मानकों को लेकर
दाखिल अपीलों की सुनवाई 13 सितम्बर को होगी। यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के
न्यायमूर्ति एलके महापात्र तथा न्यायमूर्ति अमित स्थालेकर की खण्डपीठ ने
दिया है। अपीलों में चयन के लिए टीईटी के प्राप्तांक को आधार बनाए जैसे कई
मुद्दे याचिकाओं में उठाए गए हैं।
पूर्णपीठ द्वारा सहायक अध्यापकों की भर्ती में टीईटी को अनिवार्य करार
देने के फैसले के बाद चयन के आधार को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। पूर्णपीठ ने
इस प्रकरण को बिना निर्णीत किए संबंधित खण्डपीठ को वापस कर दिया था। चयन का
मानक तय न होने के कारण अध्यापकों के खाली पदों को नहीं भरा जा सका है
जिसके चलते प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा पाने का मूल अधिकार का पालन नहीं हो
पा रहा है। (साभार-:-दैनिक जागरण)
टीईटी मामले की सुनवाई 13 सितंबर को
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
8:26 PM
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1 comment:
main apne trnsfr k liye presan hu sach bataye list kb aayegi
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