गणित और विज्ञान के अध्यापकों की भर्ती के मामले में अभ्यर्थियों को दी राहत


इलाहाबाद (ब्यूरो)। जूनियर हाईस्कूल में गणित और विज्ञान के अध्यापकों की भर्ती के मामले में कोर्ट ने अभ्यर्थियों को राहत देते हुए बेसिक शिक्षा परिषद को उनका आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया है। परिषद् से इस मामले में छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने दिया।
बहस करते हुए अधिवक्ता वेदमणि तिवारी ने कहा कि विज्ञान और गणित विषय के सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में आयु सीमा में छूट न मिल पाने के कारण हजारों अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह गए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद् की नियमावली 1981 के पैरा छह में आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित है। 
(साभार-:-अमर उजाला)

गणित और विज्ञान के अध्यापकों की भर्ती के मामले में अभ्यर्थियों को दी राहत Reviewed by Brijesh Shrivastava on 3:03 PM Rating: 5

8 comments:

Anonymous said...

Transfer list kab tak aa rahi he

Anonymous said...

agr such pta ho trnfr k bare m to hi btana.

Anonymous said...

ab tak transfer ke baare me sapna dekh rahe ho yaar..............


Ab neend se jaag jaao....




Subah ho gayi maamoo

Anonymous said...

Iskmatlab kya hua

pratapsunder81@gmail.com said...

sarkaar ko chahiye merit state level par bane taki sabhi applicant apne home district me ya paas ke district me naukri krein. tab tfr ki awashaykta hi nahi padegi aur koi seat khali nahi rahegi.

Unknown said...

ye bharti complete hogi kya?

Unknown said...

chunav se pahle is sarkar ko transfer karne honge nahi to ye sarkar hamesa yaad rakhegi ki hame nuksan kyu hua jai hind

Anonymous said...

ye bharti kya koye bharti complete nahni hogi.

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