खंड शिक्षाधिकारियों के ट्रांसफर आदेश पर रोक : बीएसए को ट्रांसफर का अधिकार देने का मामला
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने खंड शिक्षाधिकारियों के ट्रांसफर आर्डर पर अगली सुनवाई तक रोक
लगा दी है। दरअसल प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने 8 दिसम्बर 2014
को जारी आदेश में तबादले की व्यवस्था में बदलाव करते हुए जिले में बेसिक
शिक्षा अधिकारी, मंडल में मंडलीय सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक और प्रदेश में
बेसिक शिक्षा निदेशक को खंड शिक्षाधिकारियों के ट्रांसफर का अधिकार दे दिया
था।
उससे पहले सिर्फ अपर निदेशक
बेसिक ही ट्रांसफर करते थे। 8 दिसम्बर के आदेश के आधार पर 9 और 12 जनवरी को
कुछ अफसरों के ट्रांसफर कर दिए गए थे। जिसे अजय कुमार तिवारी और 20 अन्य
की ओर से दायर याचिका में चुनौती दी गई थी।
खंड शिक्षाधिकारियों का कहना है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरह वे भी क्लास टू अफसर हैं इसलिए बीएसए उनका ट्रांसफर नहीं कर सकते। शुक्रवार को याचिका की सुनवाई के बाद जस्टिस दिलीप गुप्ता और जस्टिस नारायण शुक्ला की खंडपीठ ने तबादला आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।
खंड शिक्षाधिकारियों का कहना है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरह वे भी क्लास टू अफसर हैं इसलिए बीएसए उनका ट्रांसफर नहीं कर सकते। शुक्रवार को याचिका की सुनवाई के बाद जस्टिस दिलीप गुप्ता और जस्टिस नारायण शुक्ला की खंडपीठ ने तबादला आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।
खंड शिक्षाधिकारियों के ट्रांसफर आदेश पर रोक : बीएसए को ट्रांसफर का अधिकार देने का मामला
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
12:22 PM
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