जूनियर विद्यालयों में गणित-विज्ञान सीधी भर्ती में 15 दिन के अन्दर नियुक्ति पत्र देने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

  • शिक्षकों को जारी करें नियुक्ति पत्र
  • 29,334 शिक्षकों की भर्ती का मामला
  • पंद्रह दिन के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश

इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चयनित 29334 सहायक अध्यापकों को एक पखवाड़े में नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। इस मामले में पहले से दाखिल याचिका वापस लिए जाने के बाद नियुक्तिपत्र जारी करने पर लगी रोक समाप्त हो गई थी। इस संदर्भ में संतोष कुमार मिश्र सहित तमाम अभ्यर्थियों को याचिका दाखिल कर कहा था कि बेसिक शिक्षा विभाग रोक हटने के बाद भी नियुक्तिपत्र जारी नहीं कर रहा है।
 
याची के अधिवक्ता अनपू त्रिवेदी और विभु राय के मुताबिक न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने याचिका निस्तारित करते हुए कहा कि पूर्व मेें ब्रह्मदेव यादव की याचिका पर हाईकोर्ट द्वारा 29 मई 2014 को दिए आदेश का पालन किया जाए। बता दें कि 29 मई 2014 को हाईकोर्ट ने गणित और विज्ञान के 29334 पदों पर दो माह के भीतर चयन प्रक्रिया पूरी करके उसके 15 दिन में नियुक्तिपत्र जारी करने का आदेश दिया था। 
 
इस दौरान एक अन्य याचिका नीलम कुमारी गौतम ने दाखिल की जिस पर दूसरी न्यायपीठ ने अंतरिम आदेश से नियुक्तिपत्र जारी करने पर रोक लगा दी। 29 मई 2014 के आदेश को भी विशेष अपील में चुनौती दी गई। कोर्ट ने विशेष अपील यह कहते हुए खारिज कर दी कि नीलम गौतम व अन्य की याचिका लंबित है। उसमें स्थगन आदेश भी है इसलिए याचीगण वहीं अपनी बात कहें। बाद में नीलम गौतम की याचिका वापस ले ली गई जिससे नियुक्तिपत्र जारी करने पर लगी अंतरिम रोक भी समाप्त हो गई। 
 
वकील विभु का कहना था कि नीलम की याचिका के साथ संबद्ध चार अन्य याचिकाओं पर कोई स्टे नहीं था इसलिए अब नियुक्तिपत्र जारी करने में कोई बाधा नहीं है। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए ब्रह्म कुमार की याचिका में 29 मई 2014 के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। 
 
साभार :अमर उजाला 


उच्च प्राथमिक स्कूलों में गणित एवं विज्ञान विषय के 29,334 शिक्षकों की भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने एक बार फिर अदालती लड़ाई जीत ली है। इससे उनकी नियुक्ति के आसार बढ़ गए हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आदेश दिया कि पूर्व पारित आदेशों के क्रम में उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किया जाए ताकि जुलाई से शिक्षण प्रक्रिया सुचारू हो सके।  यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने संतोष कुमार मिश्र व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया।

याचिका में कहा गया था कि वे चयनित अभ्यर्थी हैं और उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके बाद भी उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। याचियों ने इस भर्ती के संबंध में न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल द्वारा 29 मई, 2014 को पारित आदेश का हवाला भी दिया, जिसमें कहा गया था कि दो माह में प्रक्रिया पूरी करके पंद्रह दिन के भीतर अभ्यर्थियों को नियुक्ति किया जाए ताकि शिक्षण कार्य सुचारु हो सके। अदालत ने इसी आधार पर अभ्यर्थियों के हक में फैसला सुनाया और कहा कि पूर्व में पारित आदेश पर राज्य सरकार अमल करे। जुलाई 15 से पहले शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाए। उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल के फैसले के अनुपालन में राज्य सरकार ने काउंसिलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली है लेकिन दाखिल हुई कुछ अन्य याचिकाओं में स्थगन आदेश के चलते नियुक्ति पत्र नहीं जारी किया जा सका था।







Court No. - 1


Case :- 
WRIT - A No. - 24818 of 2015
Petitioner :- 
Santosh Kumar Mishra And 4 Ors.
Respondent :- State Of U.P. And Anr.
Counsel for Petitioner :- 
Anoop Trivedi,Vibhu Rai Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K. Yadav

Hon'ble Pankaj Mithal,J.


Heard Sri Anoop Trivedi, learned counsel for petitioner, learned Standing Counsel for respondent No.1 and Sri A.K. Yadav for respondent No.2.

The  petitioners  claim  that  they  have  been  selected  for  appointment  as Assistant Teacher in primary schools but they have not been issued any appointment letter.

A similar controversy by some other selected candidates had come up for consideration before learned single Judge in Writ Petition No.28686 of 2014 (Brahm Dev Yadav and others Vs. State of U.P. and others). It was decided vide judgment and order dated 29.5.2014 directing respondents-authorities to complete process of making actual appointments within a period of two months and ensure that appointed persons join their respective posts within a fortnight thereafter. The aforesaid order has been upheld by the Division Bench in special appeal.

In view of the aforesaid facts and circumstances, with the consent of the parties, the writ petition is disposed of in same terms and conditions as contained in the judgment and order dated 29.5.2014 passed in the above referred writ petition.

Order Date :- 30.4.2015
Brijesh


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जूनियर विद्यालयों में गणित-विज्ञान सीधी भर्ती में 15 दिन के अन्दर नियुक्ति पत्र देने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश Reviewed by Brijesh Shrivastava on 5:52 AM Rating: 5

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