बीटीसी-2012 वालों को 15 हजार शिक्षक भर्ती में शामिल करें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश लेकिन अंतिम निर्णय पर निर्भर रहेगा चयन
इलाहाबाद(ब्यूरो)।
प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 15 हजार पदों पर भर्ती की
प्रक्रिया में हाईकोर्ट ने बीटीसी 2012 के डिग्री धारकों को भी शामिल करने
का आदेश दिया है। हालांकि इनका चयन अदालत के अंतिम निर्णय के आधीन होगा।
फतेहपुर के ध्रुवलाल सिंह सहित अन्य लोगों ने याचिका दाखिल की है जिस पर
न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल सुनवाई कर रहे हैं। 15000 पदों पर भर्ती के लिए
सरकार ने 2008 के बीटीसी उत्तीर्ण डिग्री धारकोें को शामिल किया है। इस बैच
का परिणाम 19 अगस्त 2015 को जारी हुआ। इसी दिन वर्ष 2012 बैच का परिणाम भी
जारी हुआ इसके बावजूद सरकार ने 2008 वालों को भर्ती में शामिल कर लिया और
2012 वालों को रोक दिया है।
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों के 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में 2012 के बीटीसी धारकों को शामिल करने का निर्देश दिया है किंतु इनके चयन को याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करार दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने फतेहपुर के ध्रुवलाल सिंह व सात अन्य लोगों की याचिका पर दिया है।
याची के अधिवक्ता अमृतराज चौरसिया का कहना है कि सहायक अध्यापकों की भर्ती में सरकार ने केवल 2008 बैच के बीटीसी प्रशिक्षुओं को शामिल करने का निर्णय लिया है। इस बैच का परिणाम 19 अगस्त, 15 को घोषित हुआ। इसी दिन 2012 बैच का भी परिणाम घोषित हुआ। इस बैच वालों को चयन में शामिल होने से रोक दिया गया जिसे चुनौती दी गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है।
बीटीसी-2012 वालों को 15 हजार शिक्षक भर्ती में शामिल करें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश लेकिन अंतिम निर्णय पर निर्भर रहेगा चयन
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
on
7:13 AM
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