सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित शिक्षामित्रों के वेतन भुगतान पर लगाईं गयी रोक का आदेश स्थगित, कल जारी हुआ आदेश आज स्थगित
- शिक्षामित्रों का वेतन रोकने का आदेश स्थगित
राज्य
ब्यूरो, लखनऊ : परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर
समायोजित किये गए शिक्षामित्रों को वेतन भुगतान रोकने का शासनादेश सोमवार
को जारी करने के एक दिन बाद ही सरकार ने उसे स्थगित कर दिया है। हालांकि अब
भी शिक्षामित्रों को वेतन का भुगतान फिलहाल नहीं होने जा रहा है। शासन का
कहना है कि न्याय विभाग से कानूनी सलाह मिलने के बाद ही नियमानुसार
कार्यवाही की जाएगी।
प्रमुख सचिव डिंपल वर्मा ने सोमवार को सभी
जिलाधिकारियों और निदेशक बेसिक शिक्षा को शिक्षामित्रों का वेतन का भुगतान
रोकने का निर्देश दिया था। इससे पहले हाई कोर्ट द्वारा शिक्षामित्रों के
समायोजन को अवैध ठहराये जाने पर बेसिक शिक्षा विभाग ने उन्हें वेतन भुगतान
करने के बारे में न्याय विभाग से राय मांगी थी। न्याय विभाग ने इस मामले
में पहले मुख्य स्थायी अधिवक्ता और फिर वित्त विभाग को फाइल भेजी लेकिन कोई
निर्णय नहीं हो सका। न्याय विभाग ने कोई स्पष्ट सलाह नहीं दी। इस बीच कई
जिलाधिकारियों द्वारा शासन से यह पूछा जा रहा था कि हाई कोर्ट के आदेश के
बाद शिक्षामित्रों को क्या माना जाए? क्या उन्हें वेतन का भुगतान किया जाए?
इस पर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने सोमवार को वेतन भुगतान रोकने का
शासनादेश जारी कर दिया। यह आदेश जारी होते ही शिक्षामित्रों के एक धड़े ने
कार्य बहिष्कार का एलान कर दिया। आदेश जारी होने पर शासन में उच्च स्तर पर
यह पूछा गया कि न्याय विभाग की सलाह के बिना यह आदेश कैसे जारी किया गया।
मुख्य सचिव आलोक रंजन ने भी इस सिलसिले में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को
तलब किया। उच्च स्तर पर विचार विमर्श के बाद इस मामले में न्याय विभाग की
राय मिलने के बाद ही किसी तरह की कार्यवाही करने का निर्णय हुआ। लिहाजा
मंगलवार को वेतन रोकने के आदेश को स्थगित करने का शासनादेश जारी हुआ।
सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित शिक्षामित्रों के वेतन भुगतान पर लगाईं गयी रोक का आदेश स्थगित, कल जारी हुआ आदेश आज स्थगित
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
on
8:30 AM
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