आरटीई के तहत 15 जून तक कर सकेंगे आवेदन, अंतिम तारीख का हवाला देकर कोई भी विद्यालय नि:शुल्क दाखिला देने से नहीं कर सकेगा मना
लखनऊ (एसएनबी)। नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में 25 फीसद सीटों पर दाखिले के लिए अब 15 जून तक आवेदन किया जा सकेगा। इसके तहत दुर्बल और अलाभकारी समूह के बच्चों के अभिभावकों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास आवेदन करने होंगे।
ज्ञात हो अभी तक आरटीई में दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी तय की गयी थी, जबकि 25 फरवरी को ही शासनादेश जारी किया गया था।
यह आदेश 26 फरवरी को संबंधित अधिकारियों के पास पहुंचा था, इसके बाद 28 फरवरी को रविवार होने के कारण अवकाश था। इसके चलते अधिनियम के तहत मात्र चालीस अभिभावक ही आवेदतन कर पाए थे। इसकी जानकारी होने के बाद शासन ने संज्ञान लेते हुए अब आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 जून कर दी है। इसके अतिरिक्त इस बार आवेदन चार चरणों में किए जाएंगे।
शासनादेश में साफ किया गया है कि अंतिम तारीख का हवाला देकर कोई भी विद्यालय बच्चों को नि:शुल्क दाखिला देने से मना नहीं कर सकते हैं। आरटीई के प्रावधान के अनुसार बच्चा पूरे साल दाखिले के लिए आवेदन कर सकता है। बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से कक्षा में दाखिला देना विद्यालय की जिम्मेदारी है। बीएसए के पास दाखिले का आवेदन के बाद आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी, इसके बाद बीएसए जिलाधिकारी की अनुमति से एक जुलाई तक बच्चों का दाखिला कराएंगे।
आरटीई के तहत 15 जून तक कर सकेंगे आवेदन, अंतिम तारीख का हवाला देकर कोई भी विद्यालय नि:शुल्क दाखिला देने से नहीं कर सकेगा मना
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
8:23 AM
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