बेसिक शिक्षा परिषद के पैनल अधिवक्ताओं की पत्रवली सीज करने का निर्देश, याचिका की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी, परिषद के सचिव कोर्ट में हाजिर नहीं हो सके
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के हाईकोर्ट के पैनल अधिवक्ताओं की पत्रवली इलाहाबाद व लखनऊ के जिलाधिकारियों को जब्त करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पूछा था कि पहले के वकीलों को हटाने व नये वकीलों की नियुक्ति की योग्यता का आकलन कैसे किया गया।
परिषद के अधिवक्ता बीपी सिंह ने बताया कि पत्रवली इलाहाबाद स्थित परिषद कार्यालय व लखनऊ में बेसिक शिक्षा निदेशक के कैम्प कार्यालय में मौजूद है। याचिका की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टण्डन तथा न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की खंडपीठ ने अधिवक्ता घनश्याम मौर्या की याचिका पर दिया है।
तबीयत खराब होने के कारण परिषद के सचिव कोर्ट में हाजिर नहीं हो सके। परिषद के अधिवक्ता ने पत्रवली पेश करने का समय मांगा किन्तु कोर्ट ने पत्रवली जब्त कर अगली तारीख को पेश करने का आदेश दिया है।
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