हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पूर्व में कार्यरत ARP के पुनः आवेदन के मामले में प्रत्यावेदन शासन द्वारा निस्तारित, पुनः आवेदन का मौका देने से साफ इंकार

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पूर्व में कार्यरत ARP के पुनः आवेदन के मामले में प्रत्यावेदन शासन द्वारा निस्तारित,  पुनः आवेदन का मौका देने से साफ इंकार  


शासनादेश में न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर्व ब्लॉक संसाधन केन्द्रों का पुनर्गठन, अकादमिक रिसोर्स पर्सन्स के चयन हेतु अर्हता, चयन प्रक्रिया, जनपदीय चयन समिति, चयन हेतु मापदण्ड, ए०आर०पी० के कार्य एवं दायित्व आदि का उल्लेख किया गया है। 

उक्त शासनादेश में यह उल्लिखित है कि "Academic Recourse Person (ARP) का कार्यकाल 01 वर्ष हेतु निर्धारित होगा। प्रत्येक वर्ष परफारमेन्स अप्रैजल के आधार पर जनपदीय चयन समिति द्वारा याचिका Civil Misc Writ Petition (Writ-A) संख्या 343 of 2025 विवेक तिवारी एवं 20 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व 03 अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.01.2025 के समादर में प्रतिवादीगण श्री विवेक तिवारी एवं 20 अन्य के प्रत्यावेदन दिनांक 27.01.2025 को अस्वीकार करते हुए एतदद्वारा निस्तारित किया जाता है।



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