विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों का समन्वित उपयोग किये जाने के संबंध में युग्मन प्रक्रिया से संबंधित नवीन आदेश जारी

बेसिक शिक्षा विभाग ने संसाधनों के बेहतर प्रयोग के दिए निर्देश 

लखनऊ। प्रदेश में कम नामांकन वाले स्कूलों के विलय (पेयरिंग) के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों के बेहतर प्रयोग के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार व महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने इस संबंध में बीएसए को निर्देश दिए हैं।

इसमें कहा गया है कि नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा मंत्रालय के सचिव के निर्देश हैं कि प्राथमिक विद्यालयों की पेयरिंग एक किमी तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की पेयरिंग तीन किमी से अधिक दूर न किया जाए। 50 से अधिक नामांकन वाले विद्यालयों की पेयरिंग को निरस्त किए जाने के लिए पूर्व में जारी निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।

 विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हाईकोर्ट में सीतापुर के स्कूलों के मामले में चल रही सुनवाई में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में यह आदेश जारी किया गया है। 



विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों का समन्वित उपयोग किये जाने के संबंध में 

युग्मन प्रक्रिया से संबंधित नवीन आदेश (28.08.2025)

1- प्रदेश के 50 से कम छात्र नामांकन वाले विद्यालयों की पेयरिंग की जाये। 

2- परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की पेयरिंग 01 किमी0 की सीमा तथा परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की पेयरिंग 03 किमी0 की सीमा के अन्तर्गत की जाये।

3- जनपदों द्वारा प्राथमिक विद्यालयों की पेयरिंग 01 किमी0 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की पेयरिंग 03 किमी0 से अधिक दूरी पर किये जाने तथा 50 अथवा इससे अधिक छात्र नामांकन वाले विद्यालयों की पेयरिंग को निरस्त (अनपेयरिंग) किये जाने हेतु पूर्व में प्रसारित निर्देश दिनांक 30.07.2025 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
























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