सचिव बेसिक शिक्षा को अवमानना का नोटिस जारी


  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया
  • गैर टीईटी अभ्यर्थियों के मामले में खंडपीठ के आदेश की अवहेलना का आरोप
इलाहाबाद(ब्यूरो)। गैर टीईटी उत्तीर्ण बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को भी सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश का पालन न करने पर हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव और अन्य अधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि जवाब न देने पर दोषीजनों पर आरोप तय किए जाएंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति डीपी सिंह ने विश्वनाथ प्रताप सिंह की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर दिया है।
अदालत ने इस दौरान आदेश के पालन का एक और मौका अधिकारियों को दिया है। एक माह में यदि वह आदेश का पालन नहीं करते हैं तो उनको न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर कारण बताना होगा। यदि आदेश का पालन और हलफनामा दोनों नहीं दाखिल किया जाता है तो अधिकारियों को अदालत में स्वयं उपस्थित होना होगा। 16 जनवरी 2013 को खंडपीठ ने आदेश पारित किया था कि बिना टीईटी उत्तीर्ण किए बीएड पास अभ्यर्थियों को भी सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए।

                                                              (साभार-अमर उजाला)
सचिव बेसिक शिक्षा को अवमानना का नोटिस जारी Reviewed by Brijesh Shrivastava on 5:29 AM Rating: 5

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