अवैतनिक अवकाश (L.W.P.) या असाधारण अवकाश (Extraoridinary Leave)
वित्त पथ 2011 में उल्लिखित असाधारण अवकाश (LWP) :-
5- असाधारण अवकाश
असाधारण अवकाश निम्न विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत किया जा सकता है-
जब अवकाश नियमों के अधीन कोई अन्य अवकाश देय न हो।
अन्य अवकाश देय होने पर भी संबंधित सरकारी सेवक असाधारण अवकाश प्रदान करने के लिए
आवेदन करे।
यह अवकाश लेखे से नहीं घटाया जाता है।
मूल नियम 85
स्थायी सरकारी सेवक
स्थायी सरकारी सेवक को असाधारण अवकाश किसी एक समय में
मूल नियम 18 के उपबन्धों के
अधीन अधिकतम 5 वर्ष तक की अवधि के लिए स्वीकृत किया जा सकता है।
किसी की अन्य प्रकार के अवकाश के क्रम में स्वीकृत किया जा सकता है।
मूल नियम 81-ख (6)
अस्थायी सरकारी सेवक
अस्थायी सरकारी सेवक को देय असाधारण अवकाश की अवधि किसी एक समय में निम्नलिखित
सीमाओं से अधिक न होगी :-
- तीन मास
-
छ: मास यदि संबंधित सरकारी सेवक ने तीन वर्ष की निरन्तर सेवा अवकाश अवधि सहित पूरी कर ली हो तथा अवकाश के समर्थन में नियमों के अधीन अपेक्षित चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया हो।
-
18 मास-यदि संबंधित सरकारी सेवक ने एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो और वह क्षय रोग अथवा कुष्ठ रोग का उपचार करा रहा हो।
-
चौबीस मास-सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अवधि में 36 मास की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए जनहित में भारत अथवा विदेश में अध्ययन करने के लिए इस प्रतिबन्ध के अधीन देय है कि संबंधित सेवक ने तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है।
सहायक नियम 157क (4)
अवकाश वेतन
असाधारण अवकाश की अवधि के लिए कोई अवकाश वेतन देय नहीं है।
मूल नियम 85, 87(क) (4) एवं सहायक नियम 157क(6)(ग)
अवैतनिक अवकाश (L.W.P.) या असाधारण अवकाश (Extraoridinary Leave)
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
6:13 PM
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