शिक्षण संस्थाओं में लगेगी आरटीआइ की पाठशाला
लखनऊ : सूचना का अधिकार कानून और जनहित गारंटी अधिनियम की
जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों और
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की दीवारों पर इन अधिनियमों को चस्पा किया
जाएगा। इंटरमीडिएट व डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में दोनों
अधिनियमों से जुड़ी परिचर्चा, व्याख्यान और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।
प्रमुख सचिव प्रशासनिक सुधार ने इस बाबत बेसिक, माध्यमिक, उच्च और
प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सूचना विभाग के प्रमुख
सचिवों/सचिवों और मंडलायुक्तों को पत्र भेजकर निर्देश जारी किए हैं।
(खबर साभार : दैनिक जागरण)
शिक्षण संस्थाओं में लगेगी आरटीआइ की पाठशाला
Reviewed by Brijesh Shrivastava
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9:48 AM
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