दो बार सत्र लाभ नहीं ले सकते अध्यापक -इलाहाबाद हाईकोर्ट; दोबारा सत्र परिवर्तन को आधार बनाकर सत्र लाभ मांगना अनुचित
- दो बार सत्र लाभ नहीं ले सकते अध्यापक : हाईकोर्ट
इलाहाबाद
(ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने कहा है कि अध्यापकों को मिलने वाले सत्र लाभ का
मौका सिर्फ एक बार ही दिया जा सकता है। दोबारा सत्र परिवर्तन को आधार बनाकर
सत्र लाभ मांगना अनुचित है और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। माध्यमिक
विद्यालयों मेें कार्यरत अध्यापकों की याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति
एसपी केशरवानी ने यह आदेश दिया।
याचिका बापू
इंटरमीडिएट कॉलेज सादातपुर गाजीपुर के अध्यापक दुलारे लाल और अन्य ने
दाखिल की थी। याची का कहना था कि उसकी जन्म तिथि तीन जनवरी 1953 है। इस
हिसाब से उसे तीन जनवरी 2015 को अवकाश ग्रहण करना था। चूंकि सत्र एक जुलाई
से 30 जून तक होता था इसलिए रिटायरमेंट की तारीख सत्र के बीच में पड़ने के
कारण उसे सत्र लाभ दिया गया। अब उसका रिटायरमेंट 30 जून 2015 को होना है।
इस बीच माध्यमिक विद्यालयों का सत्र परिवर्तित कर दिया गया। अब यह एक
अप्रैल से 31 मार्च तक कर दिया गया है। इस लिहाज से उसका रिटायरमेंट 30 जून
2015 भी सत्र के बीच में पड़ रहा है, इसलिए याची को सत्र लाभ देकर 31
मार्च 2016 को रिटायर किया जाए।
खबर साभार : अमर उजाला
- दोहरा सत्र लाभ नहीं पा सकते अध्यापक
- एक बार सत्र लाभ मिलने के बाद दोबारा मांग करना अनुचित : हाईकोर्ट
साभार : जागरण |
दो बार सत्र लाभ नहीं ले सकते अध्यापक -इलाहाबाद हाईकोर्ट; दोबारा सत्र परिवर्तन को आधार बनाकर सत्र लाभ मांगना अनुचित
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
on
8:45 AM
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