बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मियों को यूपी लोकसेवा आयोग की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए पांच वर्ष की छूट
- परीक्षाओं में शामिल होने के लिए पांच वर्ष की छूट
लखनऊ
(ब्यूरो)। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मियों को यूपी
लोकसेवा आयोग की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए आयु में पांच वर्ष की छूट
दे दी गई है। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने शुक्रवार को इस संबंध में
शासनादेश जारी कर दिया है।
खबर साभार : अमर उजाला
यूपीपीएससी में परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों और शिक्षणोतर कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की तरह उम्र में छूट : 45 साल की उम्र तक दे सकेंगे परीक्षाएं
खबर साभार : दैनिक जागरण
यूपीपीएससी में परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों और शिक्षणोतर कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की तरह उम्र में छूट : 45 साल की उम्र तक दे सकेंगे परीक्षाएं
लखनऊ : अब के स्कूलों के शिक्षक और शिक्षणोतर कर्मचारी 45 साल की
उम्र तक उप्र लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की परीक्षाएं दे सकेंगे। राज्य
कर्मचारियों की तरह परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों और शिक्षणोतर कर्मचारियों
को यूपीपीएससी की परीक्षाओं में शामिल होने की अधिकतम आयु सीमा में पांच
साल की छूट दे दी गई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को इस बारे में
शासनादेश जारी कर दिया है। आयोग द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में चयन के
लिए आयोजित परीक्षाओं में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के शामिल होने के
लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। कार्मिक विभाग ने 27 अगस्त 2013 को
शासनादेश जारी कर राज्य कर्मचारियों को आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में
शामिल होने की अधिकतम आयु सीमा में पांच साल की छूट दी थी।
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बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मियों को यूपी लोकसेवा आयोग की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए पांच वर्ष की छूट
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
on
6:25 AM
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