गणित व विज्ञान शिक्षकों को नियुक्ति पत्र 21 तक : टीईटी में 82 अंक वालों को भी मौका, प्रोफेशनल कोर्स वालों को फिलहाल नहीं मिलेगा नियुक्ति पत्र
उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान/गणित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का आदेश जारी हो गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह आरक्षणवार मेरिट के अनुसार 21 सितंबर तक अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश सौंप दें। 1बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 29334 विज्ञान/गणित विषय के सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया लंबे अरसे से चल रही है। इन पदों के सापेक्ष जनपद स्तर पर सात चक्र की काउंसिलिंग भी कराई जा चुकी है। अभ्यर्थियों की वर्गवार मेरिट सूची भी तैयार की जा चुकी है। परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर कहा है कि चयनित अभ्यर्थियों को 21 सितंबर तक नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाए। पत्र में सिन्हा ने यह भी लिखा है कि इस नियुक्ति के संबंध में उच्च न्यायालय में कई रिट या अवमानना याचिकाएं लंबित हैं। उन्हें देखते हुए अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र में इसका उल्लेख किया जाए कि नियुक्ति संबंधी कार्यवाही उच्च न्यायालय की ओर से पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
- दो बरस से चल रही थी प्रक्रिया :
- बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी किया आदेश
- 29,334 शिक्षकों की होनी है नियुक्ति
लखनऊ
(ब्यूरो)। उच्च प्राइमरी स्कूलों में 29,334 गणित व विज्ञान शिक्षकों को
21 सितंबर तक नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव
संजय सिन्हा ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी कर दिया। उन्होंने कहा
है कि हाईकोर्ट के आदेश पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में प्रोफेशनल कोर्स
वालों को शामिल किया गया था, लेकिन अंतिम निर्णय आने तक इन्हें नियुक्ति
पत्र नहीं दिया जाएगा।
बेसिक शिक्षा विभाग
ने गणित के 14,667 और विज्ञान के 14,667 पदों के लिए आवेदन लिए थे। अब तक
सात चरणों की काउंसलिंग कराई जा चुकी है। हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन
होने के चलते पात्रों को नियुक्ति पत्र नहीं बांटा जा रहा था।
- राहत : टीईटी में 82 अंक वालों को भी मौका
इलाहाबाद
(ब्यूरो)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 29334 गणित-विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति
में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने टीईटी में
82 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल करने का निर्देश दिया
है। अदालत ने 17 जून, 2015 को जारी शासनादेश के क्रम में ही भर्ती
प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। अदालत के इस आदेश से 8वीं काउंसलिंग
पर लगी रोक समाप्त हो गई है। मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ और
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने इस मामले में सभी अपीलों पर एक साथ
सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
गणित व विज्ञान शिक्षकों को नियुक्ति पत्र 21 तक : टीईटी में 82 अंक वालों को भी मौका, प्रोफेशनल कोर्स वालों को फिलहाल नहीं मिलेगा नियुक्ति पत्र
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
7:39 AM
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