लल्लन मिश्र प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष पद के लिये अयोग्य घोषित : हाईकोर्ट के आदेश पर उपजिलाधिकारी सदर लखनउ ने किया फैसला
- लल्लन मिश्र प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष पद के अयोग्य घोषित
हाई कोर्ट के निर्देश पर उप जिलाधिकारी सदर लखनऊ ने सोसाइटी के रूप में दर्ज उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष लल्लन मिश्र के खिलाफ दायर मुकदमे का फैसला करते हुए उन्हें सोसाइटी के शासी निकाय के सदस्य या कोई पदाधिकारी बनने के अयोग्य पाया है। यह फैसला आने पर लल्लन मिश्र उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष पद की कुर्सी बने रहने के लायक नहीं रह गए हैं।
लल्लन मिश्र 29 अक्टूबर 2012 को हुए चुनाव में प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। इसके बाद उनके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। लल्लन मिश्र ने कहा है कि वह एसडीएम सदर के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे।
लल्लन मिश्र 29 अक्टूबर 2012 को हुए चुनाव में प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। इसके बाद उनके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। लल्लन मिश्र ने कहा है कि वह एसडीएम सदर के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे।
साभार : दैनिक जागरण |
लल्लन मिश्र प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष पद के लिये अयोग्य घोषित : हाईकोर्ट के आदेश पर उपजिलाधिकारी सदर लखनउ ने किया फैसला
Reviewed by Brijesh Shrivastava
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8:30 AM
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