कर्मचारियों के अधिवेशन व चुनाव के लिए दो दिन की विशेष अवकाश देने की मांग नामंजूर
प्रदेश सरकार ने जिला व मंडल स्तर पर कर्मचारियों के अधिवेशन व चुनाव के
लिए दो दिन की विशेष अवकाश देने की मांग नामंजूर कर दी है। इस संबंध में
प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक राजीव कुमार ने आदेश जारी कर दिए हैं।
आदेश में कहा गया है कि राज्य कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त संगठनों के प्रांतीय स्तर पर होने वाले अधिवेशनों और चुनाव के लिए दो दिन का विशेष अवकाश सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है। विशेष अवकाश की मांग जिला व मंडल स्तर पर होने वाले अधिवेशनों और चुनावों के लिए भी मान्यता प्राप्त संगठनों की जिला व मंडल की इकाइयों द्वारा की जा रही थी। इस पर विचार के बाद यह फैसला लिया गया कि ऐसा करना संभव नहीं है।
प्रमुख सचिव ने जिला व मंडल स्तरीय संगठनों की इकाइयों के पदाधिकारियों से कहा है कि वे अपने अधिवेशन शनिवार और रविवार को सार्वजनिक अवकाश के दिनों में कराएं। यदि विशेष परिस्थितियों में किसी कार्य दिवस में अधिवेशन या चुनाव अनिवार्य हो तो वे अपने विभाग से आकस्मिक अवकाश या अन्य अवकाश स्वीकृत कराकर अधिवेशन या चुनाव कराएं।
आदेश में कहा गया है कि राज्य कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त संगठनों के प्रांतीय स्तर पर होने वाले अधिवेशनों और चुनाव के लिए दो दिन का विशेष अवकाश सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है। विशेष अवकाश की मांग जिला व मंडल स्तर पर होने वाले अधिवेशनों और चुनावों के लिए भी मान्यता प्राप्त संगठनों की जिला व मंडल की इकाइयों द्वारा की जा रही थी। इस पर विचार के बाद यह फैसला लिया गया कि ऐसा करना संभव नहीं है।
प्रमुख सचिव ने जिला व मंडल स्तरीय संगठनों की इकाइयों के पदाधिकारियों से कहा है कि वे अपने अधिवेशन शनिवार और रविवार को सार्वजनिक अवकाश के दिनों में कराएं। यदि विशेष परिस्थितियों में किसी कार्य दिवस में अधिवेशन या चुनाव अनिवार्य हो तो वे अपने विभाग से आकस्मिक अवकाश या अन्य अवकाश स्वीकृत कराकर अधिवेशन या चुनाव कराएं।
कर्मचारियों के अधिवेशन व चुनाव के लिए दो दिन की विशेष अवकाश देने की मांग नामंजूर
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
8:48 AM
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