यूपी में गठित होगा स्टेट एजूकेशन ट्रिब्युनल बेसिक-माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक-कर्मचारियों के मामलों की करेगा सुनवाई
•मसौदा तैयार करने के लिए गुरुवार को शासन में हुई बैठक
•शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने दिए अपने सुझाव
लखनऊ।
अखिलेश सरकार ने बेसिक और सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों और
कर्मचारियों के लिए स्टेट एजूकेशन ट्रिब्युनल के गठन का फैसला किया है।
इसको लेकर गुरुवार को प्रमुख सचिव (माध्यमिक शिक्षा) की अध्यक्षता में बैठक
हुई, जिसमें शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ ट्रिब्युनल के अधिकार क्षेत्र
और नियम-कायदों का मसौदा तैयार करने के लिए मंथन किया गया। तय हुआ कि यह
ड्राफ्ट जल्द ही तैयार कर लिया जाए, ताकि मौजूदा सरकार के बचे कार्यकाल में
ही ट्रिब्युनल वजूद में आ सके।
बेसिक और
माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों को सेवा संबंधी तमाम मामले
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इतना ही नहीं इनकी संख्या
दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। इससे अदालतों पर तो भार बढ़ ही रहा है, विभागीय
अधिकारियों का भी काफी समय इसमें लग जाता है। फिलवक्त विभाग से सेवा संबंधी
मामलों में कोई मतभेद होने पर शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पास
अदालत जाने केसिवाय कोई चारा नहीं होता। इसलिए राज्य सरकार ने स्टेट
एजूकेशन ट्रिब्युनल गठित करने की योजना बनाई। इस ट्रिब्युनल के अधिकार
क्षेत्र में बेसिक और सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक और
कर्मचारी आएंगे। राजकीय इंटर कॉलेजों को इससे बाहर रखा गया है। ट्रिब्युनल
के चेयरमैन रिटायर्ड जज बनाए जाएंगे।
जनपदवार अपडेट हेतु जिला के नाम पर क्लिक करे!
इसके
गठन संबंधी कार्यवाहियों के लिए प्रमुख सचिव (माध्यमिक शिक्षा) को नोडल
जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही मुख्य सचिव ने ट्रिब्युनल के गठन के लिए जरूरी
कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। गुरुवार को प्रमुख सचिव
(माध्यमिक शिक्षा) जितेंद्र कुमार ने अपने कार्यालय में बेसिक और माध्यमिक
शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर लंबा विचार-विमर्श
किया। तय हुआ कि जल्द ही एक ड्राफ्ट तैयार करके इसे परीक्षण के लिए शासन के
न्याय, कार्मिक और वित्त विभाग को भेज दिया जाए।
यूपी में गठित होगा स्टेट एजूकेशन ट्रिब्युनल बेसिक-माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक-कर्मचारियों के मामलों की करेगा सुनवाई
Reviewed by Pranjal Saxena
on
7:02 AM
Rating:
No comments:
Post a Comment