फैसला: 68500 भर्ती में CBI जांच नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, पांच साल से नौकरी कर रहे शिक्षकों को राहत

फैसला: 68500 भर्ती में CBI जांच नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका,  पांच साल से नौकरी कर रहे शिक्षकों को राहत



प्रयागराज । परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68500 सहायक अध्यापक भर्ती से बड़ा संकट टल गया है। परीक्षा में हुई गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों खारिज कर दिया है। इसी के साथ पांच साल से नौकरी कर रहे शिक्षकों ने राहत की सांस ली है।


नौ जनवरी 2018 को 68500 शिक्षक भर्ती के लिए जारी शासनादेश के आधार पर 27 मई 2018 को लिखित परीक्षा कराई गई थी। 13 अगस्त 2018 को घोषित परिणाम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी मिली थी। दो ऐसे अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था जो परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए थे। यही नहीं, परीक्षा में फेल 23 अभ्यर्थियों को भी पास कर दिया गया था। गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं की थीं।


अनियमितता पर सरकार ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की तत्कालीन सचिव डॉ. सुत्ता सिंह को आठ सितंबर 2018 को निलंबित कर दिया था। इस मामले में अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिकाओं पर हाईकोर्ट के जस्टिस इरशाद अली ने एक नवंबर 2018 को सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। हालांकि बाद में सरकार की अपील पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोविंद माथुर की अध्यक्षता वाली डबल बेंच ने छह फरवरी 2019 के आदेश में सीबीआई जांच को औचित्यहीन माना था। 


डबल बेंच के आदेश के खिलाफ कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी थी। वह मामला चार साल से सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन था। पांच दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से सीबीआई में दर्ज एफआईआर की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी मांगी थी। पांच जनवरी को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने डबल बेंच के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए एसएलपी खारिज कर दी।           
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