प्रोन्नति से पूर्व एनसीटीई (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद) द्वारा जारी 11 सितम्बर 2023 की अधिसूचना पर निर्णय ले।

हाईकोर्ट का आदेश :  बेसिक शिक्षकों की प्रोन्नति नए नियम से हो, प्रोन्नति से पूर्व एनसीटीई की अधिसूचना पर निर्णय लें 


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लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सहायक अध्यापकों की प्रोन्नति पर राज्य सरकार से कहा है कि वह प्रोन्नति से पूर्व एनसीटीई (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद) द्वारा जारी 11 सितम्बर 2023 की अधिसूचना पर निर्णय ले।

इसके तहत एनसीटीई ने जूनियर बेसिक, नर्सरी स्कूलों के प्रधान अध्यापक-अध्यापिका और सीनियर बेसिक स्कूलों के सहायक, प्रधान अध्यापक-अध्यापिका की प्रोन्नति के लिए टीईटी जरूरी किया है।

 यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी, बीआर सिंह की खंडपीठ ने हिमांशु राना और अन्य की याचिका पर दिया। याचिका में यूपी बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 के नियम 18 को चुनौती दी गई है। अधिवक्ता अमरेन्द्र नाथ त्रिपाठी ने दलील दी कि 11 सितम्बर 2023 को एनसीटीई ने अधिसूचना देकर स्पष्ट किया फिर भी टीईटी न पास करने वालों को प्रोन्नति दी जा रही है 

कोर्ट ने सरकार समेत प्रतिवादियों से तीन हफ्ते में हलफनामा मांगा है। एनसीटीई की अधिसूचना के तहत निर्णय के बाद प्रोन्नति का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आदेश को अर्ह अध्यापकों के प्रोन्नति में बाधा न मानें। इस संबंध में कार्रवाई वर्तमान याचिका के परिणाम के अधीन होंगी।


क्या शिक्षकों के प्रमोशन पर लगेगा ब्रेक? नियमावली में संशोधन करके टेट की अनिवार्यता पर देखें हाईकोर्ट का ऑर्डर
 


लखनऊ । सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने शिक्षकों के प्रमोशन पर रोक लगा दी है। मुख्य याचिकाकर्ता हिमांशु राणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सरकार से जवाब मांगा है।


जस्टिस मसूदी और जस्टिस सिंह की बेंच ने वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेन्द्र नाथ त्रिपाठी और डीपी शुक्ला की जिरह पर ये आदेश पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सरकार प्रमोशन करने जा रही है, जबकि बेसिक शिक्षा नियमावली के अनुसार विभाग में नियुक्तियां और प्रमोशन होते हैं उसके रूल 18 में जिसके अनुसार प्रमोशन होते हैं में टेट लागू नहीं किया है जो कि नियम विरुद्ध है।


क्या है मामला?

सरकार ने 2010 जब से शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ है तब से आजतक प्रमोशन के लिए बेसिक शिक्षा नियमावली में टेट अनिवार्य नहीं किया है। जबकि प्राथमिक विद्यालयों में हेड बनने के लिए या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक बनने हेतु एनसीटीई ने वर्ष 2014 में ही नियम बना दिया था कि बिना टेट उत्तीर्ण किए शिक्षकों का प्रमोशन नहीं हो सकता है।
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