RTE : निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2024-25 के आवेदन हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में
RTE अन्तर्गत निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिले कराएंगे नोडल अफसर
लखनऊ : शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत गरीब परिवार के अधिक से अधिक बच्चों का निजी स्कूलों में प्रवेश कराने पर जोर दिया जा रहा है। शैक्षिक सत्र वर्ष 2024- 25 में दाखिले के लिए कुल 5.35 लाख सीटें हैं। बीते 20 जनवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अभी तक करीब 50 हजार रजिस्ट्रेशन कराए जा चुके हैं। चार चरण में दाखिले की प्रक्रिया सात जुलाई तक चलेगी।
इस बार निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिले के लिए नोडल अफसर तैनात किए गए हैं। खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) को नोडल अफसर बनाया गया है। यह नोडल अफसर अपने-अपने ब्लाक में अधिक से अधिक बच्चों का आवेदन फार्म भरवाने में मदद करेंगे। यही नहीं अगर सीटों के मुकाबले दाखिले कम हुए तो इनसे जवाब- तलब भी किया जाएगा।
RTE : निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2024-25 के आवेदन हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में
RTE के तहत चार चरणों में सम्पन्न होगी प्रक्रिया, इस बार 20 जनवरी से ही शुरू आवेदन का पहला चरण
महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ से प्राप्त दिशा निर्देशों के क्रम में नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा एक एवं पूर्व प्राथमिक कक्षा में ऑनलाइन एवं लॉटरी हेतु प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।
ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक rte25.upsdc.gov.in है, यह प्रक्रिया चार चरण में संपादित होगी, प्रथम चरण में अभिभावकों द्वारा पोर्टल पर आवेदन करने की अवधि 20 जनवरी 2024 से 18 फरवरी 2024 तक है, इस अवधि में प्राप्त आवेदनों का सत्यापन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 19 फरवरी 2024 से 25 फरवरी 2024 तक की जाएगी तथा लॉटरी 28 फरवरी को निकल जाएगी, विद्यालय में प्रवेश करने की अंतिम तिथि 6 मार्च 2024 होगी।
द्वितीय चरण में एक मार्च 2024 से 30 मार्च 2024 तक तथा सत्यापन तिथि एक अप्रैल 2024 से 7 अप्रैल 2024 तक, लॉटरी 8 अप्रैल 2024, प्रवेश हेतु 17 अप्रैल 2024 है।
इसी प्रकार तृतीय चरण में 15 अप्रैल से 8 मई तथा सत्यापन दिनांक 9 मई से 15 मई तक तथा लॉटरी दिनांक 16 मई, प्रवेश हेतु 23 मई है।
इसी प्रकार चतुर्थ चरण में एक जून 2024 से 20 जून 24 तक तथा सत्यापन 21 जून से 27 जून तक, लॉटरी दिनांक 28 जून 2024 को तथा प्रवेश हेतु अंतिम तिथि 7 जुलाई 2024 है।
ध्यातव्य है कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सहायता प्राप्त विद्यालय में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा एक एवं पूर्व प्राथमिक कक्षा में 25% प्रवेश दिया जाना अनिवार्य है।
• निजी स्कूलों की कराई जा रही मैपिंग, प्रवेश बढ़ाने पर जोर
लखनऊ : निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत गरीब परिवारों के बच्चों को निश्शुल्क दाखिला दिलाने के लिए नए शैक्षिक सत्र 2024-25 में चार बार लाटरी निकाली जाएगी। इस बार 20 जनवरी से ही आवेदन की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। 55 हजार से ज्यादा निजी स्कूलों की मैपिंग कराई जा रही है। इन स्कूलों का रजिस्ट्रेशन भी कराया जा रहा है। अब प्रदेश में 5.25 लाख सीटें हैं। निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब परिवारों के बच्चों को निश्शुल्क प्रवेश दिया जाता है।
उप शिक्षा निदेशक (समग्र शिक्षा) डा. मुकेश कुमार सिंह के मुताबिक दाखिले के लिए इस बार ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार किया जाएगा। बीते वर्ष संत कबीर नगर में जो प्रयोग किया गया उसे अब पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा हैं। संत कबीर नगर के तत्कालीन डीएम सत्येन्द्र कुमार ने खंड शिक्षा अधिकारियों और ब्लाक स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारियों को आनलाइन आवेदन कराने का जिम्मा दिया था।
डीएम, सीडीओ व बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिविर लगाकर आनलाइन आवेदन फार्म भरवाए गए। इसका गांव-गांव प्रचार-प्रसार कराया गया। निजी स्कूलों की चार हजार सीटों के मुकाबले 2,300 से बच्चों के प्रवेश कराए गए। वर्तमान सत्र में करीब 98 हजार गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाया गया। यह लक्ष्य दो लाख का तय किया गया है।
नए शैक्षिक सत्र वर्ष 2024-25 में 20 जनवरी से 18 जनवरी तक पहले चरण में आवेदन लिए जाएंगे और छह मार्च तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी होगी। दूसरे चरण में एक मार्च से 30 मार्च तक आवेदन और 17 अप्रैल तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी होगी। तीसरे चरण में 15 अप्रैल से आठ मई तक आवेदन और 23 मई तक दाखिले लिए जाएंगे। चौथे चरण में एक जून से 20 जून तक आवेदन फार्म व सात जुलाई तक दाखिले की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। फीस प्रतिपूर्ति सहित वर्तमान सत्र तक की फीस के लिए 308 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।
RTE : निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2024-25 के आवेदन हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में
Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2
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6:00 AM
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