टाइम एण्ड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षिणक कार्यो के लिये समय अवधि एवं कार्य निर्धारण के सम्बन्ध में
विभाग द्वारा निर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण के अतिरिक्त कोई भी शिक्षक विद्यालय से नहीं रहेगा बाहर
शिक्षकों द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय / SCERT द्वारा निर्देशित प्रशिक्षणों में करेंगे प्रतिभाग
बीएसए और बीईओ किसी भी दशा में किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं कर सकेंगे आयोजित
बीएसए-बीईओ स्कूल समय में शिक्षकों की बैठक करेंगे तो होगी कार्रवाई
स्कूल समय में पढ़ाने के अलावा दूसरा काम नहीं करेंगे शिक्षक
शासन ने दिए निर्देश, कहा- न्यूनतम 240 दिन पढ़ाई कराना अनिवार्य
लखनऊ। बेसिक शिक्षा में स्कूल के समय में पठन-पाठन के अतिरिक्त अन्य कामों, बैठक, प्रशिक्षण आदि पर रोक लगेगी। शिक्षकों से विद्यालय अवधि में पढ़ाई के अतिरिक्त कोई और काम नहीं कराने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व से तय न्यूनतम 240 शैक्षिक दिवस पढ़ाई अनिवार्य रूप से कराने और जरूरत पर अतिरिक्त कक्षाएं चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
शासन ने टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक काम व समय अवधि का निर्धारण किया है। नए सत्र में इसे प्रभावी बनाने के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। शिक्षण अवधि में विभाग के प्रशिक्षण के अतिरिक्त कोई विद्यालय से बाहर नहीं जाएगा। बीएसए बीईओ इस दौरान किसी तरह का प्रशिक्षण व बैठक नहीं करेंगे, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जाएगी। बैंकिंग के सभी काम ऑनलाइन करने को कहा गया है।
महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने कहा है कि अधिष्ठान संबंधी काम के लिए शिक्षक बीएसए बीईओ कार्यालय नहीं जाएंगे, इसकी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। अगर ऐसा होता है तो बीएसए बीईओ का उत्तरदायित्व तय किया जाएगा। स्कूल टाइम में शिक्षक अगर अनुपस्थित मिलते हैं तो उनका वेतन काटा जाएगा। शिक्षकों को कार्यालय के काम के लिए बीएसए- बीईओ संबद्ध नहीं करेंगे।
उन्होंने कहा कि निःशुल्क किताब वितरण, डीबीटी व अन्य किसी भी सामग्री का वितरण शिक्षक विद्यालय अवधि के बाद करेंगे। शिक्षक संकुल बैठकों का आयोजन स्कूल टाइम के बाद किया जाए। पीटीएम व छात्रों के घर भ्रमण भी विद्यालय अवधि के बाद करेंगे। यह भी निर्देश दिया गया है कि शिक्षक 15 मिनट पहले आकर व 30 मिनट बाद रुककर अगले दिन की रूपरेखा बनाएं। विभाग की ओर से निर्धारित 12 पंजिकाओं के डिजिटलाइजेशन के लिए भी काम करें
टाइम एंड मोशन स्टडी के पालन हेतु DGSE ने दोबारा आदेश किया जारी, गैर शैक्षणिक कार्यों को स्कूल की समाप्ति के बाद ही करने का निर्देश
लखनऊ : निर्धारित समय से स्कूल न पहुंचने वाले परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों पर अब कार्रवाई होगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दोबारा आदेश जारी कर कहा है कि शिक्षकों को स्कूल शुरू होने से 15 मिनट पहले आना होगा और पढ़ाने के बाद 30 मिनट तक स्कूल में ही रुकना पड़ेगा।
आदेश न मानने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और गैर शैक्षणिक कार्यों को स्कूल की समाप्ति के बाद ही किया जाए। टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर सभी स्कूलों को 240 शिक्षण दिवस के लक्ष्य को पूरा करना पड़ेगा।
टाइम एण्ड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षिणक कार्यो के लिये समय अवधि एवं कार्य निर्धारण के सम्बन्ध में
टाइम एण्ड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षिणक कार्यो के लिये समय अवधि एवं कार्य निर्धारण के सम्बन्ध में
Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2
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7:42 AM
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