बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन सही : इलाहाबाद हाईकोर्ट
- 30 दिसंबर 2011 का विज्ञापन रद्द करने के निर्णय पर हाईकोर्ट की मुहर
- अध्यापक भर्ती के अन्य मुद्दों पर सुनवाई के लिए मंगलवार की तिथि नियत
इलाहाबाद
(ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली
1981 में किए गए 15वें संशोधन को सही ठहराया है। इसी क्रम में न्यायालय ने
30 दिसंबर 2011 को जारी 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन रद
करने के सरकार के फैसले को भी सही कदम करार दिया है। कोर्ट ने सहायक
अध्यापक भर्ती के अन्य मुद्दों पर सुनवाई के लिए मंगलवार की तिथि नियत की
है।
(साभार-अमर उजाला)

बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन सही : इलाहाबाद हाईकोर्ट
Reviewed by Brijesh Shrivastava
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7:48 AM
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