शिक्षक भर्ती : नए विज्ञापन में पात्र हुए लोगों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका खारिज
- सहायक अध्यापक भर्ती से बाहर रखने की मांग खारिज
- कहा सरकार को नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार
इलाहाबाद।
हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती के लिए जारी संशोधित विज्ञापन से पात्रता
की सीमा में आए नए लोगों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर रखने की मांग में
दाखिल याचिका खारिज करते हुए सरकार के नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप करने से
इनकार कर दिया है। रणविजय सिंह द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया है कि ऐसे
अभ्यर्थी जो पहले टीईटी में शामिल होने के लिए पात्र नहीं थे और जिनको बाद
में टीईटी में शामिल करके प्रमाणपत्र दिया गया अब सात दिसंबर 2012 को जारी
विज्ञापन से सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन करने के लिए पात्र हो गए हैं।
याची का कहना था कि प्रदेश सरकार ने इन लोगों का आवेदन पत्र अवैधानिक तरीके
से स्वीकार किया है। ऐसा करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने
कहा कि राज्य सरकार ने नीतिगत निर्णय लेते हुए इन अभ्यर्थियों को भर्ती
प्रक्रिया में शामिल किया है। इसलिए याची को शिकायत करने का अधिकार नहीं रह
जाता है क्योंकि सरकार को नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार है। कोर्ट ने
याचिका खारिज कर दी।
(साभार-अमर उजाला)
शिक्षक भर्ती : नए विज्ञापन में पात्र हुए लोगों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका खारिज
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
7:07 AM
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